ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए फसल बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर: एसडीएम
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा सरकार व भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।
बहादुरगढ़, (विज्ञप्ति): कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा जिला में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया है। एसडीएम भूपेंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत स्थानीय आपदा, फसल बुवाई से कटाई तथा कटाई के बाद नुकसान होने पर किसान को मुआवजा देने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हरियाणा सरकार व भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। उन्होंने बताया कि ऋणी व गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पंजीकरण के समय लाभार्थी के पास आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, भूमि एवं फसल बुवाई संबंधित दस्तावेज होने चाहिए। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत किसान को गेहूं के लिए बीमित राशि 27300.12 रुपये तथा किसान का देय प्रीमियम 409.50 रुपये, जौ के लिए बीमित राशि 17849.89 रुपये तथा किसान का देय प्रीमियम 267.75 रुपये, सरसों के लिए बीमित राशि 18375.17 रुपये तथा किसान का देय प्रीमियम 275.63.50 रुपये, चना के लिए बीमित राशि 13650.06 रुपये तथा किसान का देय प्रीमियम 204.75 रुपये तथा सूरजमुखी के लिए बीमित राशि 17849.89 रुपये तथा किसान का देय प्रीमियम 267.75 रुपये निर्धारित की गई है। अगर उस अवधि के दौरान किसानों की फसल को कोई नुकसान होता है तो बीमा कंपनी द्वारा उसका मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि फसल बीमा अथवा इस संबंध में जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 18001802117 पर काल कर सकते हैं। फार्म मित्र एप पर मिलेगी उपयोगी जानकारी:
डीडीए डा. इंद्र सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए सभी किसानों को फार्म मित्र एप डाउनलोड कर लेना चाहिए। इस एप से स्थानीय भाषा में जानकारी उपलब्ध है, पालिसी एवं दावे की जानकारी, मौसम की जानकारी एवं कृषि सलाह एवं बाजार भाव की जानकारी एक क्लिक पर उपलब्ध होती है।