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कंटेनर में दिल्ली से हैदराबाद ले जाया जा रहा था बिना बिल का सामान, 3 लाख रुपये किया जुर्माना

जीएसटी व ई वे बिल सिस्टम लागू होने के बाद अब भी दिल्ली से दूसरे प्रदेशों में बिना बिल के ही सामान ढोया जा रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से पिछले महीने में भारी संख्या में ऐसे ट्रक पकड़े हैं जिनमें सामान बिना बिल के ही ढोया जा रहा था। ऐसा ही एक मामला विभाग की टीम ने और भी पकड़ा है। झज्जर रोड पर दिल्ली से हैदराबाद जा रहे एक कंटेनर को विभाग की टीम ने पकड़ा

By JagranEdited By: Published: Wed, 16 Jan 2019 11:50 PM (IST)Updated: Wed, 16 Jan 2019 11:50 PM (IST)
कंटेनर में दिल्ली से हैदराबाद ले जाया जा रहा था बिना बिल का सामान, 3 लाख रुपये किया जुर्माना
कंटेनर में दिल्ली से हैदराबाद ले जाया जा रहा था बिना बिल का सामान, 3 लाख रुपये किया जुर्माना

जागरण संवाददाता, बहादुरगढ़:

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जीएसटी व ई वे बिल सिस्टम लागू होने के बाद अब भी दिल्ली से दूसरे प्रदेशों में बिना बिल के ही सामान ढोया जा रहा है। आबकारी एवं कराधान विभाग की ओर से पिछले महीने में भारी संख्या में ऐसे ट्रक पकड़े हैं जिनमें सामान बिना बिल के ही ढोया जा रहा था। ऐसा ही एक मामला विभाग की टीम ने और भी पकड़ा है। झज्जर रोड पर दिल्ली से हैदराबाद जा रहे एक कंटेनर को विभाग की टीम ने पकड़ा और चेक करने पर पाया कि कंटेनर में 2 लाख 63 हजार रुपये का सामान बिना बिल के ही भरा हुआ था। टीम ने कंटेनर को जब्त कर लिया और उस पर करीब 3 लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा करने के बाद विभाग की टीम ने कंटेनर को छोड़ दिया।

जानकारी के अनुसार 3 जनवरी की सुबह आबकारी एवं कराधान विभाग के ईटीओ अरुण गौड़ अपनी टीम के साथ झज्जर रोड पर चे¨कग कर रहे थे। इसी दौरान शहर की ओर से झज्जर की तरफ जा रहे एक कंटेनर को टीम ने चे¨कग के लिए रुकवा लिया। कंटेनर में परचून का सामान भरा हुआ था। टीम ने जब पूरे सामान की जांच की तो पाया कि काफी सामान बिना बिल के ही कंटेनर में लोड है। ऐसे में सारे सामान की चे¨कग की तो 2 लाख 63 हजार 200 रुपये की कीमत का सामान बिना बिल के ही पाया गया। कंटेनर चालक ने बताया कि यह सामान दिल्ली से बहादुरगढ़ व झज्जर के रास्ते हैदराबाद ले जाया जा रहा था। ऐसे में टीम ने सामान की कीमत का सौ फीसद जुर्माना यानी 2 लाख 63 हजार 200 रुपये जुर्माना और 40 हजार 250 रुपये टैक्स की राशि का नोटिस चालक को थमा दिया। चालक ने इस संबंध में अपने ट्रांसपोर्टरों को जानकारी दी। अब जाकर जुर्माना व टैक्स मिलाकर 3 लाख 3 हजार 450 रुपये की राशि जमा की गई है और यह सारी राशि जमा होने के बाद विभाग की ओर से कंटेनर को छोड़ दिया गया। ---विभाग की टीम की ओर से लगातार चे¨कग की जाती है। रोड साइड चे¨कग के दौरान जिस भी वाहन में बिना बिल व ई वे बिल के सामान पकड़ा जाता है तो उस पर नियमानुसार जुर्माना किया जाता है। झज्जर रोड पर पकड़े गए कंटेनर को भी जुर्माना व टैक्स की राशि जमा किए जाने के बाद ही छोड़ा गया है। उन्होंने ट्रांसपोर्टरों व व्यापारियों से आह्वान किया है कि वे जब भी माल व अन्य सामान की ढुलाई करें तो उसका बिल व ई वे बिल जरूर साथ रखें, अन्यथा उन पर टैक्स व जुर्माना दोनों वसूला जाएगा।

----कुलदीप मलिक, उप आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग, झज्जर।


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