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नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोकथाम के लिए लगाई कार्यशाला

स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट एंव अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम(कोटपा) 2003 को सख्ती से लागू करने के लिए मंगलवार को विक्रेताओं की कार्यशाला लगाई। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के सहयोग से जिला नागरिक अस्पताल के ट्रेनिग सेंटर में लगाई कार्यशाला में राष्ट्रीय तम्बाकू कंट्रोल कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डा. अरविदरजीत सिहं ने विक्रेता दुकानदारों होटल व रेस्टोरेंट मालिकों को कानून बारे बताया।

By JagranEdited By: Published: Wed, 06 Mar 2019 06:00 AM (IST)Updated: Wed, 06 Mar 2019 06:00 AM (IST)
नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोकथाम के लिए लगाई कार्यशाला
नाबालिगों को तंबाकू उत्पाद बेचने पर रोकथाम के लिए लगाई कार्यशाला

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : स्वास्थ्य विभाग ने सिगरेट एंव अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम(कोटपा) 2003 को सख्ती से लागू करने के लिए मंगलवार को विक्रेताओं की कार्यशाला लगाई। जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के सहयोग से जिला नागरिक अस्पताल के ट्रेनिग सेंटर में लगाई कार्यशाला में राष्ट्रीय तम्बाकू कंट्रोल कार्यक्रम के जिला नोडल अधिकारी डा. अरविदरजीत सिहं ने

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विक्रेता दुकानदारों, होटल व रेस्टोरेंट मालिकों को कानून बारे बताया। डा. अरविदरजीत सिहं ने बताया कि विभाग को जब कोटपा कानून के तहत कार्रवाई की जाती थी तो अकसर सामने आता था कि विक्रेता इस बारे जागरूक ही नहीं हैं। खास करके तंबाकू विक्रेताओं को कानून की जानकारी के अभाव में तंबाकू कंपनियों द्वारा गुमराह किया जा रहा था। जिस कारण दुकानदारों द्वारा धड़ल्ले से तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन किए जा रहे थे। इस कार्यशाला के बाद भी अगर कोई दुकानदार कानून का उल्लंघन करता पाया गया तो फिर उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। चंडीगढ़ से आए जनरेशन सेवियर एसोसिएशन के मंडल संयोजक रमन शर्मा ने बताया कि कोटपा एक्ट की धारा-5 के तहत तंबाकू उत्पादों के किसी भी तरह के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से विज्ञापन करना कानूनी अपराध है। ऐसा करने पर दो साल तक की सजा हो सकती है। जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 77 के तहत किसी भी नाबालिग को तंबाकू उत्पाद पेश करने या बेचने पर सात साल की सजा या एक लाख रुपये का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं तथा बिना सचित्र चेतावनी वाली विदेशी सिगरेट बेचने पर दो साल तक की सजा व नापतोल विभाग द्वारा लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के तहत डेढ़ लाख रूपए तक का जुर्माना किया जा सकता है । इस अवसर पर डा. मनिदरजीत, अंजुमन मेहता व पंकज वालिया भी मौजूद रहे।


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