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निगम आयुक्त को छोड़ अफसरशाही का दबदबा बरकरार, नियम दरकिनार

उमेश भार्गव अंबाला वीआइपी कल्चर को खत्म करने के प्रयास में जुटी राज्य सरकार ने 12 जून क

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Aug 2022 11:55 PM (IST)Updated: Wed, 10 Aug 2022 11:55 PM (IST)
निगम आयुक्त को छोड़ अफसरशाही का दबदबा बरकरार, नियम दरकिनार
निगम आयुक्त को छोड़ अफसरशाही का दबदबा बरकरार, नियम दरकिनार

उमेश भार्गव, अंबाला : वीआइपी कल्चर को खत्म करने के प्रयास में जुटी राज्य सरकार ने 12 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी कर सरकारी वाहनों से वीआइपी नंबर हटाने के आदेश जारी किए थे। इन्हीं आदेशों के तहत नगर निगम आयुक्त ने अपनी सरकारी गाड़ी का वीआइपी नंबर सरेंडर कर उसके स्थान पर नई सीरिज का नंबर जारी करवा लिया है। अब निगम आयुक्त की सरकारी गाड़ी का नंबर एचआर 01 जीवी 1818 हो गया है। इससे पहले निगम आयुक्त की गाड़ी का वीआइपी नंबर एचआर 07एस 001 था। गजट नोटिफिकेशन के बारे में जैसे ही निगम आयुक्त को पता चला वैसे ही उन्होंने अपना वीआइपी नंबर सरेंडर करते हुए नया नंबर जारी करवाकर जिले के सभी अधिकारियों के लिए मिसाल पेश की है। इसके अलावा 5 पुलिस कर्मियों ने भी अपने वाहन से पुराने नंबर उतरवाकर नई सीरिज के नंबर जारी करवा लिए हैं। शेष अफसरशाही की गाड़ियों पर अभी भी पुराने वीआइपी नंबर बरकरार हैं। वीआइपी नंबर उतरवाना तो दूर की बात आज तक केंद्र सरकार की गाइडलाइन जिसके अनुसार सरकारी वाहन पर बत्ती नहीं लगाई जा सकती उसकी भी आजतक अनुपालना करना लाजमी नहीं समझा है।

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निगम आयुक्त ने उतारी बत्ती, बाकी अभी भी कर रहे संकोच

वीआइपी नंबर से पहले निगम आयुक्त ने अपनी सरकारी गाड़ी से बहुरंगी बत्ती भी उतरवा दी है। निगम आयुक्त की गाड़ी से करीब दो माह पहले ही बहुरंगी बत्ती उतार दी गई थी। लेकिन शेष आलाधिकारी अभी वीआइपी नंबरों की तरह बत्ती भी उतारने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। शायद यह वीआइपी कल्चर को छोड़ना ही नहीं चाह रहे।

-------------------------------- 12 जून को जारी हुआ था नया गजट नोटिफिकेशन

सरकारी वाहनों की नई सीरिज के मुताबिक अब प्रत्येक सरकारी वाहन पर जीवी यानी गवर्नमेंट लिखा जाएगा। उदाहरण के तौर पर अंबाला का कोड एचआर 01 है तो किसी भी सरकारी गाड़ी का नंबर अब एचआर 01 जीवी 1001.. या इससे आगे सीरिज में जारी होंगे। गजट नोटिफिकेशन के अनुसार मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 41 उप-धारा (06) के उपबंधनों के अधीन भारत सरकार-भू परिवहन मंत्रालय द्वारा जारी की गई अधिसूचना संख्या क. आ. 444 (ई) 12 जून 1989 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा विनिर्दिष्ट करते हैं कि सभी श्रेणियों के जैनरेटिड आरटीओ कोड का अनुसरण करते हुए जारी किए गए अक्षर समूह और आगे जीवी अक्षर का अनुसरण करते हुए हरियाणा सरकार या इसकी संस्थाओं, विभागों,निगमों, बोर्डों इत्यादि के नाम से पंजीकृत या पंजीकृत किए जाने वाले वाहनों को आबंटित करने के लिए अनन्य रूप से आरक्षित होंगे। आगे ऐसी श्रेणियों के लिए एक से 1000 तक के पंजीकरण नंबर किसी भी वाहन को आबंटित करने के लिए उपलब्ध नहीं होंगे


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