नियम 134ए के निर्धारित लिक पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूल होंगे रिजेक्ट
विभाग की ओर से जारी 134ए के निर्धारित लिक पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को रिजेक्ट किया जाएगा।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : विभाग की ओर से जारी 134ए के निर्धारित लिक पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को रिजेक्ट किया जाएगा। इसके चलते डिप्टी डीईओ सुधीर कालड़ा ने जिले के सभी बीईओ को निर्देश दे दिए हैं, ताकि 134ए का आवेदन फार्म भरते समय बच्चे गलती से भी गैर मान्यता स्कूल के लिए आवेदन न कर दें। डिप्टी डीईओ जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में खंड शिक्षा अधिकारियों की बैठक ले रहे थे। बैठक में जिले के अंबाला शहर, छावनी, साहा, बराड़ा, शह•ादपुर और नारायणगढ़ छह खंडों के खंड शिक्षा अधिकारी अपने अपने संबंधित लिपिक के साथ उपस्थित थे।
उन्होंने ने बीईओ को कहा कि वे नियम 134ए के तहत गरीब परिवारों के मेधावी बच्चों को शिक्षा विभाग के नियमानुसार दाखिला दिलाने के लिए कमर कस लें। सभी बीईओ सबसे पहले विभाग के जारी 134ए के निर्धारित लिक पर गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को रिजेक्ट करें, ताकि 134 ए का आवेदन फार्म भरते समय बच्चे गलती से भी गैर मान्यता स्कूल के लिए आवेदन न कर दें। उसके बाद जैसे ही नियम 134ए दाखिला आवेदन फार्म के लिए लिक जारी किया जाता है, तो उसे तुरंत कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कर दिया जाए। अभिभावक दाखिले के लिए 20 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर पाएं और कोई भी योग्य बच्चा आवेदन करने से वंचित न रहे।
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सरकारी स्कूलों की भूमि का डाटा लैंड वेब पोर्टल पर अपलोड करें
डिप्टी डीईओ ने निर्देश दिए कि जिला राजस्व अधिकारी या संबंधित तहसीलदार से लैंड वेब पोर्टल का लॉगिन और पासवर्ड लेकर सभी सरकारी स्कूलों का डाटा लैंड वेब पोर्टल पर अपलोड करें। राजस्व रिकॉर्ड अनुसार जिन स्कूलों पर स्कूल शिक्षा विभाग का मालिकाना हक न होकर संबंधित ग्राम पंचायत का मालिकाना हक है, ऐसे स्कूलों की सूची बना कर संबंधित खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को सौंपी जाए। पंचायत विभाग की अनापत्ति के पश्चात राजस्व विभाग के ऐसे स्कूलों की भूमि की जमाबंदी संबंधित स्कूल या स्कूल शिक्षा विभाग के नाम की जा सके। शहर खंड के 53 स्कूलों को छोड़कर बाकी किसी भी खंड के किसी भी स्कूल की भूमि का डेटा वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।