चूरापोस्त की तस्करी के दोषी को ढाई साल कैद, 20 हजार जुर्माना
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : चूरापोस्त की तस्करी के दोषी गांव केसरी वासी कर्ण ¨सह को अ
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : चूरापोस्त की तस्करी के दोषी गांव केसरी वासी कर्ण ¨सह को अदालत ने ढाई साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। मार्च 2016 की घटना में सीआइए ग्रामीण ने दोषी को साहा इलाके से 10 किलो चूरापोस्त सहित पकड़ा था। साहा थाने में दर्ज एनडीपीएस एक्ट के केस में दोषी जमानत पर था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने उसे 19 जुलाई को दोषी करार दिया था। सजा पर फैसला सुनाने के बाद उसे वापस जेल भेज दिया गया। मामले में करीब एक दर्जन गवाह पेश हुए। इनमें पुलिस, डाक्टर, प्रत्यक्षदर्शी व अन्य लोग शामिल हैं।
कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जाते ही पुलिस ने कर्ण ¨सह को हिरासत में ले लिया था। सजा पर फैसले से पूर्व दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने सजा की अवधि पर अपील की। अभियोजन पक्ष का कहना था कि अधिक से अधिक सजा दी जाए तो बचाव पक्ष ने कम से कम सजा की अपील की। सजा पर फैसला सुनने के लिए कर्ण ¨सह को न्यायिक हिरासत से कोर्ट लाकर बक्शीखाने में रखा गया था। ध्यान रहे कि सीआइए ग्रामीण को मुखबिरी थी कि कर्ण ¨सह नशे के कारोबार में संलिप्त है। इसी आधार पर उसपर नजर रखी जा रही थी। मुखबिरी पक्की होते ही नाकाबंदी कर उसे 10 किलो नशीले पदार्थ के साथ पकड़ा गया था। कुछ समय जेल में रहने के बाद उसे जमानत पर छोड़ दिया गया था।