Move to Jagran APP

घटिया दवा बेचने पर लगाया 20 हजार जुर्माना

खेतों में फसल पर छिड़काव के लिए घटिया दवाई बेचने के मामले में अदालत ने कंपनी के उत्तरायित्व पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। करनाल स्थित लैब में जांच रिपोर्ट के बाद कृषि विभाग ने कंपनी को अदालत में चुनौती थी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 26 Oct 2019 08:16 AM (IST)Updated: Sat, 26 Oct 2019 08:16 AM (IST)
घटिया दवा बेचने पर लगाया 20 हजार जुर्माना
घटिया दवा बेचने पर लगाया 20 हजार जुर्माना

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: खेतों में फसल पर छिड़काव के लिए घटिया दवाई बेचने के मामले में अदालत ने कंपनी के उत्तरायित्व पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। करनाल स्थित लैब में जांच रिपोर्ट के बाद कृषि विभाग ने कंपनी को अदालत में चुनौती थी। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था।

loksabha election banner

कृषि विभाग के उप निदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि गुण नियंत्रक निरीक्षक अंबाला ने 27 जुलाई 2011 को मेसर्ज कोऑप्रेटिव मार्केटिग कम प्रोसेसिग सोसायटी लिमिटड बराड़ा की दुकान से एक सैंपल जांच के लिए भरा गया था। जो यूनाईटिड फोसफोर्स लिमिटड, 3-11, जीआइडीसी, वापी गुजरात का एक सैंपल कारटैप हाईड्रोक्लोराइड 4 जी, बैच नंबर- एफआईएमपीकेएए-031 निर्माण तिथि 22 जून 2011 एक्सपायरी तिथि 21 जून 2013 कीटनाशक दवा थी। इसे जांच के लिए करनाल स्थित लैब भेज दिया गया था, जहां से लैब ने इसे घटिया घोषित कर दिया था। इसके बाद यूनाईटिड फोसफोर्स लिमिटड, 3-11, जीआइडीसी, वापी गुजरात कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया था। कोर्ट ने मामले में कार्रवाई करते हुए कंपनी के उत्तरदायित्व पर्सन पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना न अदा न किए जाने पर एक माह तक की सजा थी। लेकिन कंपनी की ओर से मौके पर ही जुर्माना अदा कर दिया गया है।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.