घटिया दवा बेचने पर लगाया 20 हजार जुर्माना
खेतों में फसल पर छिड़काव के लिए घटिया दवाई बेचने के मामले में अदालत ने कंपनी के उत्तरायित्व पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। करनाल स्थित लैब में जांच रिपोर्ट के बाद कृषि विभाग ने कंपनी को अदालत में चुनौती थी।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: खेतों में फसल पर छिड़काव के लिए घटिया दवाई बेचने के मामले में अदालत ने कंपनी के उत्तरायित्व पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। करनाल स्थित लैब में जांच रिपोर्ट के बाद कृषि विभाग ने कंपनी को अदालत में चुनौती थी। इसके बाद से मामला अदालत में विचाराधीन था।
कृषि विभाग के उप निदेशक गिरीश नागपाल ने बताया कि गुण नियंत्रक निरीक्षक अंबाला ने 27 जुलाई 2011 को मेसर्ज कोऑप्रेटिव मार्केटिग कम प्रोसेसिग सोसायटी लिमिटड बराड़ा की दुकान से एक सैंपल जांच के लिए भरा गया था। जो यूनाईटिड फोसफोर्स लिमिटड, 3-11, जीआइडीसी, वापी गुजरात का एक सैंपल कारटैप हाईड्रोक्लोराइड 4 जी, बैच नंबर- एफआईएमपीकेएए-031 निर्माण तिथि 22 जून 2011 एक्सपायरी तिथि 21 जून 2013 कीटनाशक दवा थी। इसे जांच के लिए करनाल स्थित लैब भेज दिया गया था, जहां से लैब ने इसे घटिया घोषित कर दिया था। इसके बाद यूनाईटिड फोसफोर्स लिमिटड, 3-11, जीआइडीसी, वापी गुजरात कंपनी के खिलाफ कोर्ट में केस दायर किया गया था। कोर्ट ने मामले में कार्रवाई करते हुए कंपनी के उत्तरदायित्व पर्सन पर 20 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया है। जुर्माना न अदा न किए जाने पर एक माह तक की सजा थी। लेकिन कंपनी की ओर से मौके पर ही जुर्माना अदा कर दिया गया है।