बुजुर्ग का कूल्हा तोड़ने के दोषी को 10 साल कैद
जिला सेशन जज कमलकांत की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को दस साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर
जिला सेशन जज कमलकांत की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में दोषी को दस साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत में दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। अदालत ने मंगलवार ही दोषी करार दिया था और सजा के लिए बुधवार का दिन तय किया।
बता दें कि तंदवाल के जय कुमार ने बराड़ा थाना में 19 जून 2018 को शिकायत दी थी। इसमें बताया कि वह पलंबर का काम करता है। 4 अप्रैल 2018 को अपने काम निपटाने के बाद अपने घर जा रहा था। जब वह दिन में करीब तीन बजे अजय निवासी तंदवाल के घर के सामने पहुंचा तो वह उसके 95 वर्षीय दादा अन्तुराम को अजय धक्का मार रहा था। इसके साथ ही लात मार रहा था। गालीगलौज भी कर रहा था। इसके बाद दादा को छुड़वाया। आरोपित ने उसके दादा से डंडा छीन कर भी मारा था। 26 अप्रैल को एक्सरे करवाने पर पता चला कि कूल्हा टूट गया। दादा की 28 अप्रैल को मौत हो गई थी। पुलिस ने शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया था इसके बाद मामला अदालत में विचाराधीन हो गया था। मामले में 30 जून को चार्टशीट दाखिल की थी। मामले में 14 लोगों की गवाहियां हुई। इनमें पांच गवाह गांव तंदवाल के थे, तीन डॉक्टर और छह पुलिस कर्मियों की गवाही हुई।