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बकाया संपत्ति कर 31 तक जमा कराने वालों को 10 प्रतिशत छूट

आयुक्त नगर निगम पार्थ गुप्ता ने बुधवार को बैठक के दौरान नगर निगम के मुख्य आय मदों की पुन समीक्षा की।

By JagranEdited By: Published: Thu, 23 Jan 2020 06:20 AM (IST)Updated: Thu, 23 Jan 2020 06:20 AM (IST)
बकाया संपत्ति कर 31 तक जमा कराने वालों को 10 प्रतिशत छूट
बकाया संपत्ति कर 31 तक जमा कराने वालों को 10 प्रतिशत छूट

जासं, अंबाला शहर : आयुक्त नगर निगम पार्थ गुप्ता ने बुधवार को बैठक के दौरान नगर निगम के मुख्य आय मदों की पुन: समीक्षा की। उन्होंने बताया की नगर निगम के नागरिक सुविधा केंद्र के काउंटर नंबर आठ और नौ पर संपत्ति कर जमा कराने के लिए सप्ताह में सातों दिन कैंप लगाए जा रहे हैं। वर्ष 2010-11 से वर्ष 2018-19 तक के संपत्ति कर की बकाया राशि 31 जनवरी तक एकमुश्त जमा करने वाले बकायादारों का पूरा ब्याज माफ किया जा रहा हैं। मौजूदा वित्त वर्ष 2019-20 का संपत्ति कर 31 जनवरी तक जमा कराने वाले बकायादारों को भी 10 प्रतिशत की छूट देने का भी निर्णय सरकार ने लिया हैं। उन्होंने बताया कि जिन लोगों ने अभी तक संपत्ति कर जमा नहीं कराया था, उन्हें निगम ने जल्द संपत्ति कर जमा कराने के लिए नोटिस दिया था। नोटिस देने के बावजूद जिन लोगों ने संपत्ति कर जमा नहीं कराया है और न ही नोटिस का जवाब दिया। उन पर कार्रवाई करते हुए नगर निगम ने नौ लोगों की संपत्ति को सील करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

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