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प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को 25 फीसदी तक की छूट मिली

शहर में प्रॉपर्टी के बकाएदारों को 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके लिए मुख्यालय से नगर निगम को पत्र मिला कि 2011 से 2019-20 के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 07:47 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 07:47 AM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को 25 फीसदी तक की छूट मिली
प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को 25 फीसदी तक की छूट मिली

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: शहर में प्रॉपर्टी के बकाएदारों को 25 फीसदी की छूट मिलेगी। इसके लिए मुख्यालय से नगर निगम को पत्र मिला कि 2011 से 2019-20 के प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को टैक्स में 25 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं लाल डोरे वालों को टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।

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शहर में नगर निगम सीमा में 95 हजार भवनों से प्रॉपर्टी टैक्स वसूलता है। लॉकडाउन से पहले नगर निगम प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों से वसूली के लिए अभियान चला रखा था। यहां तक बकाएदारों की संपत्ति भी सील की जा रही है। नगर निगम को अप्रैल तक करीब 20 करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का काम पूरा करना था। लेकिन लॉकडाउन होने के बाद वसूली का काम बंद कर दिया था। वहीं लॉकडाउन-4 में मुख्य बाजारों को खोल दिया है। वहीं जीवन धीरे-धीरे पटरी पर लौटने लगा है। वहीं मुख्यालय ने भी प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को टैक्स जमा करने में राहत दी है। इसमें प्रॉपर्टी टैक्स के 2010-11 और 2019-20 के बकाएदारों को 25 फीसदी की हाउस टैक्स जमा करने में छूट दी है। वहीं लाल डोरे की जमीन वालों को प्रॉपर्टी टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। इसमें भवन स्वामी को 2010 से लेकर अगस्त 2020 तक का प्रॉपर्टी टैक्स जमा करना होगा। इससे लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने में राहत मिलेगी। नगर निगम की माने तो सरकार ने लॉकडाउन में कारोबार प्रभावित होने के चलते लोगों को प्रॉपर्टी टैक्स में राहत दी है। -----------------

प्रॉपर्टी टैक्स के बकाएदारों को टैक्स जमा करने में 25 फीसदी की छूट मिली है। इसके लिए मुख्यालय से पत्र भी मिल चुका है।

बलवीर सिंह, कर शाखा प्रभारी, नगर निगम


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