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प्रदूषण नियंत्रण न करने पर कैंटोनमेंट बोर्ड को पार्टी बनाने की तैयारी

प्रदूषण नियंत्रण न करने के मामले में वकीलों ने कैंटोनमेंट बोर्ड को भी पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है। इसके चलते मामले में एडवोकेट्स ने अदालत में एप्लीकेशन दे दी है कि कैंटोनमेंट बोर्ड को पार्टी बनाया जाए? उनके कर्मचारी कूड़ा जला रहे हैं।

By JagranEdited By: Published: Thu, 12 Dec 2019 06:36 AM (IST)Updated: Thu, 12 Dec 2019 06:36 AM (IST)
प्रदूषण नियंत्रण न करने पर कैंटोनमेंट बोर्ड को पार्टी बनाने की तैयारी
प्रदूषण नियंत्रण न करने पर कैंटोनमेंट बोर्ड को पार्टी बनाने की तैयारी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

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प्रदूषण नियंत्रण न करने के मामले में वकीलों ने कैंटोनमेंट बोर्ड को भी पार्टी बनाने की तैयारी कर ली है। इसके चलते मामले में एडवोकेट्स ने अदालत में एप्लीकेशन दे दी है कि कैंटोनमेंट बोर्ड को पार्टी बनाया जाए? उनके कर्मचारी कूड़ा जला रहे हैं। इस पर प्रदूषण बोर्ड के वकीलों ने कोई आपत्ति नहीं जताई, लेकिन मामले में अभी नगर निगम के वकीलों का जवाब आना बाकी है। उनकी हां होते ही कैंटोनमेंट बोर्ड भी प्रदूषण नियंत्रण न करने पर अपनी जवाबदेही देनी होगी।

बता दें कि बार एसोसिएशन प्रधान रोहित जैन, राजेंद्र शर्मा, सुधीर सहगल, खुशीराम सैनी, नरिद्र सिंह, निखिल हांडा, नेहा अरोड़ा, शुभम अग्रवाल, नारायण सैनी, दविद्र शर्मा अदालत में पहुंचे। वहीं मामले में हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की ओर से एडवोकेट सचिन गोयल, नपा की ओर से सेक्रेटरी व सेनेटरी इंस्पेक्टर और नगर निगम की ओर से ईओ अदालत में पहुंचे। निगम ने जवाब नहीं दिया तो प्रदूषण बोर्ड करेगा दंडात्मक कार्रवाई

एडवोकेट ने अदालत से आग्रह किया कि प्रदूषण बोर्ड की ओर से नगर निगम को 15 दिन का कारण बताओ नोटिस दिया गया था। उसका अदालत में जवाब दिया जाना था। मामले में अदालत को अवगत कराया जाए। इसमें प्रदूषण बोर्ड के एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा कि उनके पास अभी तक कोई जवाब नहीं आया है। यदि जवाब नहीं मिला तो उनकी ओर से दंडात्मक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

मामले में नपा सेक्रेटरी और सेनेटरी इंस्पेक्टर ने कहा कि उनकी आज ही कर्मियों की मीटिग ली गई। इसमें कर्मियों को कहा गया है कि कूड़ा न जलाएं। अभी कूड़ा उठान के लिए न ठेकेदार आ रहा है और न ही उसके कर्मी। मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में स्टे है। नया टेंडर नहीं दे पा रहे हैं। कर्मचारियों की कमी है। वह कूड़ा उठाये या फिर सफाई करे। कोर्ट ने कहा कि मामले में ठोस कार्रवाई करे प्रोजेक्ट को तेज करे।


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