एंकर.. बिना रजिस्ट्रेशन के नहीं चल सकेंगे प्ले वे स्कूल
जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले वे स्कूल अब नहीं चल पाएंगे। इसके लिए सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा जिसके बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 180 प्ले वे स्कूल चल रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते ये स्कूल अभी बंद हैं।
जागरण संवाददाता, अंबाला: जिले में बिना रजिस्ट्रेशन के प्ले वे स्कूल अब नहीं चल पाएंगे। इसके लिए सरल पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, जिसके बाद इसकी वेरिफिकेशन होगी। महिला एवं बाल विकास विभाग के आंकड़ों पर नजर डालें तो जिले में 180 प्ले वे स्कूल चल रहे हैं। हालांकि कोरोना के चलते ये स्कूल अभी बंद हैं।
अगर आपको प्ले वे स्कूल चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो इसके लिए भागदौड़ नहीं करनी होगी। वेरिफिकेशन के बाद ही ऐसे प्ले वे स्कूलों को चलाने की इजाजत होगी। उल्लेखनीय है कि जिले में कई ऐसे प्ले वे स्कूल हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन पर चल रहे हैं। इन प्ले वे में आने वाले बच्चों पर खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इसमें सुरक्षा मानकों का पूरा ध्यान नहीं रखा गया है। इसी कारण से अब सरल पोर्टल पर प्ले वे का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।
रजिस्ट्रेशन के लिए यह करना होगा
प्ले वे स्कूल का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आवेदक को सरल पोर्टल पर जमीन के कागजात, कमरों की संख्या आदि की जानकारी अपलोड करनी होगी। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ), बाल विकास परियोजना अधिकारी (सीडीपीओ) सहित अन्य अधिकारियों की टीम प्ले वे स्कूल का दौरा भी करेगी। इस दौरे में यदि कोई खामी पाई जाती है तो इस पर आपत्ति बता दी जाएगी। स्कूल चलाने के लिए आपत्तियों को दूर करना होगा।
जमीन के हिसाब से होगी बच्चों की संख्या
खास बात यह है कि प्ले वे खोलने के लिए जमीन के हिसाब से बच्चों की संख्या को तय किया जाएगा। इसी तरह सुरक्षा मानकों को भी पूरा करना होगा। आवेदन के बाद तय दिनों के भीतर सारी रिपोर्ट तैयार कर विभाग के निदेशक को भेजनी होगी। इस बारे में महिला एवं बाल विकास अधिकारी बलजीत कौर ने बताया कि प्ले वे स्कूल चलाने के लिए आवेदन ऑनलाइन करना होगा। रजिस्ट्रेशन के बिना कोई भी प्ले वे स्कूल नहीं चल पाएगा।