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चुनाव संबंधी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक : कौशिक

सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी भारत भूषण कौशिक ने सभी राजनीतिक दलों को सूचित किया है कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों को चुनाव सम्बंधी रैली बैठक लाऊड स्पीकर के प्रयोग जलूस नुक्कड़ सभा अस्थायी व स्थायी पार्टी कार्यालय खोलने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Apr 2019 07:30 AM (IST)Updated: Wed, 03 Apr 2019 07:30 AM (IST)
चुनाव संबंधी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक : कौशिक
चुनाव संबंधी अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन आवश्यक : कौशिक

संवाद सहयोगी, बराड़ा : सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं उपमंडल अधिकारी भारत भूषण कौशिक ने सभी राजनीतिक दलों को सूचित किया है कि चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने वाले लोगों को चुनाव सम्बंधी रैली, बैठक, लाऊड स्पीकर के प्रयोग, जलूस, नुक्कड़ सभा, अस्थायी व स्थायी पार्टी कार्यालय खोलने की अनुमति के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। किसी भी गतिविधि के क्रियान्वयन के लिए कम से कम 48 घंटे पहले आवेदन करना होगा। व्यक्ति व पार्टी अपने मोबाइल नम्बर, ई-मेल आईडी के माध्यम से आवेदन कर सकता है। अनुमति केवल तीन दिन तक वैध होगी, जिसे पुन: तय समय सीमा में सुविधा पोर्टल पर ऑनलाइन रिन्यू करवाना होगा।

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