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डिवाइडर संबंधी जानकारी ना देने पर एक्सईएन को लगा जुर्माना, व्यक्तिगत मांगी पेशी

छावनी के तंग बाजारों में डिवाइडर बनाने संबंधी सूचनाएं नगर परिषद के एक्सईएन पंकज सैनी को ना देना भारी पड़ गया।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Dec 2019 08:43 AM (IST)Updated: Thu, 05 Dec 2019 08:43 AM (IST)
डिवाइडर संबंधी जानकारी ना देने पर एक्सईएन को लगा जुर्माना, व्यक्तिगत मांगी पेशी
डिवाइडर संबंधी जानकारी ना देने पर एक्सईएन को लगा जुर्माना, व्यक्तिगत मांगी पेशी

जागरण संवाददाता, अंबाला: छावनी के तंग बाजारों में डिवाइडर बनाने संबंधी सूचनाएं नगर परिषद के एक्सईएन पंकज सैनी को ना देना भारी पड़ गया। इस अनदेखी पर राज्य सूचना आयोग ने पंकज सैनी व डिवाइडरों से जुड़ी जानकारी देने वाली कर्मचारियों पर दो हजार का जुर्माना व कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है। इतना ही नहीं उनकी व्यक्तिगत पेशी भी मांगी गई है। कर्मचारियों को नोटिस जारी करते हुए राज्य सूचना आयोग ने पूछा है कि इस गलती के लिए क्यों न उन्हें 250 रुपये प्रतिदिन अधिकतम 25000 रुपये जुर्माना लगा दिया जाए। बता दें कि 3 जनवरी को इनेलो नेता ओंकार सिंह ने बाजारों में बिना योजनाबद्ध तरीके से बने डिवाइडरों संबंधी 20 बिदुओं पर सूचना अधिनियम के तहत सूचना मांगी गई थी। डिवाइडरों के कारण लोगों को वाहन लेकर गुजरने में परेशानी होती है। इसमें पूछा गया था कि उक्त डिवाइडर किस अधिकारी या सभा की मंजूरी के बाद बनेए कितने ठेकेदारों ने टेंडर भरा, किसको टेंडर मिला, न्यूनतम रेट क्या था, इन डिवाइडरों को बनाने से पूर्व क्या कोई सर्वे इनकी उपयोगिता बारे किया गया। इन सबकी सूचना व प्रावधानों की सत्यापित प्रति दी जाए। कोई भी सूचना प्राप्त न होने पर 15 मार्च को प्रथम अपील व 29 मई को राज्य सूचना आयोग को द्वितीय अपील की गई जिसके उपरांत आयोग ने संज्ञान लेते हुए सख्त निर्णय पास किया कि जुर्माने का साथ-साथ 7 जनवरी 2020 को एक्सईएन व अन्य जिम्मेवार व्यक्तिगत रूप से हाजिर होंगे। लेकिन यह जानकारी देना उचित नहीं समझा गया।

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