अंबाला-सहारनपुर रेल लाइन पर लापरवाही, ठेकेदार पर लगा जुर्माना, दो रेलवे कर्मी निलंबित
Ambala-Saharanpur Rail Line पर बिना ब्लाक किए काम करने के मामले सीनियर सेक्शन इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर को निलंबित कर दिया गया है।
अंबाला [दीपक बहल]। अंबाला-सहारनपुर रेल लाइन (Ambala-Saharanpur Rail Line) पर बिना ब्लाक (ट्रेनों का आवागमन रोकना) लिए बिना केसरी-बराड़ा स्टेशन के बीच काम करने के मामले में सीनियर सेक्शन इंजीनियर (Senior section engineer) और जूनियर इंजीनियर (Junior engineer) को निलंबित कर दिया गया है। दोनों के खिलाफ चार्जशीट भी जारी कर दी गई है। सीनियर डिवीजनल इंजीनियर (Senior divisional engineer) का तबादला दिल्ली कर दिया गया है और पटरी पर काम करने वाले ठेकेदार पर भी दो लाख रुपये जुर्माना लगाया है।
बता दें कि केसरी से बराड़ा के बीच रेल पटरी पर लगे स्लीपर के प्लास्टिक पैड को बदलने के लिए कर्मचारी प्रतिदिन दो-दो घंटे का ब्लाक लेते थे। बीते 11 सितंबर को बिना ब्लाक लिए काम शुरू कर दिया गया था। इसी दौरान पंजाब की ओर से मालगाड़ी आती नजर आई तो एक रेल कर्मचारी लाल झंडी लेकर दौड़ पड़ा। यह देख मालगाड़ी चालक ने भी रिस्क लेते हुए गाड़ी रोक दी।
इसके बाद लाइन पर मालगाड़ी के खड़ी हो जाने से अमृतसर जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस ट्रेन (Superfast Express Train) केसरी स्टेशन पर डेढ़ घंटा रोकनी पड़ी थी। इससे यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ था। रेलकर्मियों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण ट्रेन भी बेपटरी हो सकती थी।
इस मामले की जांच के लिए गठित कमेटी ने इंजीनियरिंग विभाग को जिम्मेदार माना है और रिपोर्ट मंडल रेल प्रबंधक (DRM) को भेज दी है। जांच कमेटी के अनुसार ब्लाक लेकर सीनियर सेक्शन इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर को अपनी देखरेख में पटरी पर काम कराना चाहिए था। दोनों ने मौके पर जाना जरूरी नहीं समझा और अधीनस्थ कर्मचारियों के भरोसे ही काम शुरू करा दिया।
जांच कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट, ठेकेदार पर लगा दो लाख का जुर्माना
अंबाला रेल मंडल के DRM जीएम सिंह का कहना है कि जांच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। बिना ब्लाक के काम किया गया। ठेकेदार के टेंडर में भी ब्लाक लेने की शर्त है। ठेकेदार पर दो लाख का जुर्माना लगाया गया है। मामले मेंं दो कर्मचारियों को चार्जशीट जारी कर दी गई है।