नगर निगम का जवाब- 12 दिसंबर से अब तक किये 79 चालान
प्रदूषण अनियंत्रित होने के मामले में शुक्रवार को यूटिलिटी कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें नगर निगम की ओर से जवाब दिया गया कि उन्होंने प्रदूषण फैलाने के मामले में 12 दिसंबर से लेकर अब तक 79 लोगों के चालान किये हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि जहां भी एकत्रित हो तो वहां पर लोगों को जागरूक किया जाये। ताकि कूड़ा जलाया जाना बंद हो और प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : प्रदूषण अनियंत्रित होने के मामले में शुक्रवार को यूटिलिटी कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें नगर निगम की ओर से जवाब दिया गया कि उन्होंने प्रदूषण फैलाने के मामले में 12 दिसंबर से लेकर अब तक 79 लोगों के चालान किये हैं। इसके साथ ही कर्मचारियों को निर्देश दिये हैं कि जहां भी एकत्रित हो तो वहां पर लोगों को जागरूक किया जाये। ताकि कूड़ा जलाया जाना बंद हो और प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सके।
बता दें कि बार एसोसिएशन प्रधान रोहित जैन, नरेंद्र सांगवान, शुभम अग्रवाल, राजेश शर्मा, विजय धीमान यूटिलिटी कोर्ट पहुंचे थे। शहर नगर निगम से यूटिलिटी कोर्ट में ईओ को पहुंचना था, लेकिन वह नहीं पहुंचे। अदालत को बताया गया कि ईओ एनटीपीटी की मीटिग में नगर निगम कमिश्नर के साथ गुडगांव गये हुये हैं। नगर निगम की ओर से सेनेटरी इंस्पेक्टर गोविद पहुंचे। उन्होंने जवाब दिया कि नगर निगम कूड़ा जलाने, बाहर फेंकने और खुले में शौच करने पर 79 चालान कर चुका है। उन्होंने कूड़ा जलाने और कूड़ा फेंकने पर पांच हजार रुपये जुर्माना और खुले में शौच करने पर 500 रुपये जुर्माना लगाया गया। इसके साथ यह भी बताया गया है कि जहां पर कर्मचारी एकत्रित होते हैं, वहां पर लोगों को जागरूक करते हैं। हरियाणा प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने अपना जवाब दे दिया है। प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिये मामले में तारीख लगा दी है। नगर निगम की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि एयर क्वालिटी का स्तर 105 तक आ गया है, जो पहले से काफी अच्छा हो गया है। मामले में अभी जिला प्रशासन, छावनी नगर परिषद, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और कंटोनमेंट का अभी जबाव आना है।