पंजाब से प्रोडक्शन वारंट पर लाए मोनी और रेकी करने वाले जतिन को
ग्रैंड होटल मालिक राजेश आहलुवालिया की सुपारी लेकर हत्या का प्रयास करने वाले गैंगस्टर सुखविदर उर्फ मोनी को सीआइए स्टाफ प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब के लुधियाना से अंबाला लाई है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : अंबाला शहर के ग्रैंड होटल मालिक राजेश आहलुवालिया की सुपारी लेकर हत्या का प्रयास करने वाले गैंगस्टर सुखविदर उर्फ मोनी को सीआइए स्टाफ प्रोडक्शन वारंट पर पंजाब के लुधियाना से अंबाला लाई है। आहलुवालिया की रेकी करने के मामले में जतिन भी अंबाला आया था, जिसे भी मोनी के साथ गिरफ्तार किया गया है।
दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया गया, जहां से दो दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। आरोपितों से वारदात में इस्तेमाल की गई देसी कट्टा और मोटरसाइकिल को बरामद करना है। मोटरसाइकिल मोनी के भाई हरविदर सिंह की है, जो पेशे से वकील है। इस प्रकरण में मोनी के भाई का नाम भी सामने आ चुका है, लेकिन पुलिस जांच कर रही है कि इस वारदात में उसकी भूमिका है या नहीं। आरोपितों से पूछताछ जारी है। मोनी पंजाब के साहनेवाल का रहने वाला है।
मोनी की आपराधिक पृष्ठभूमि है। उस पर हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में अलग-अलग 20 मुकदमे दर्ज हैं। छह मुकदमों में वह आज भी वांटेड है, जबकि दो मुकदमों में सजा हो चुकी है। इनमें कई मामले ऐसे हैं, जो कोर्ट में विचाराधीन हैं। अंबाला पुलिस ने मोनी का आपराधिक इतिहास पता किया, तो जानकारी मिली कि सबसे अधिक वारदातें उसने पंजाब के लुधियाना में कर रखी हैं। अब तक की पूछताछ में अंबाला में महज एक ही मामले में वह वांटेड है। कुछ मामलों में वह पुलिस का भगौड़ा था। मोनी पर हत्या, हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, मारपीट, शस्त्र अधिनियम जैसी विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इस तरह से है मुकदमे दर्ज
पंजाब के लुधियाना में सुखिवंदर पर 11 तथा जगरांव में एक मुकदमे दर्ज हैं, जबकि उत्तराखंड में सात तथा अंबाला में एक मामला दर्ज है। उत्तराखंड में मोनी पर जानलेवा हमला करने, लूट, शस्त्र अधिनियम जैसे मुकदमे दर्ज हैं। इसी प्रकार लुधियाना में हत्या, जानलेवा हमला, शस्त्र अधिनियम, चोरी, डकैती का मुकदमा दर्ज है। अब मोनी पर अंबाला में भी हत्या के प्रयास का मामला दर्ज है। इन में मिली है सजा
मोनी को दो मामलों में अदालत सजा सुना चुकी है, जबकि छह मामलों में पुलिस को उसकी तलाश है। लुधियाना में दर्ज मुकदमा नंबर 182 में शस्त्र अधिनियम के मामले में आरोपित को सजा हो चुकी है। इसी तरह लुधियाना में ही मुकदमा नंबर 250 में भी उसे सजा सुनाई जा चुकी है। इसके अलावा लुधियाना, जगरांव व अंबाला में दर्ज छह मुकदमों में पुलिस को उसकी तलाश है।