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पारदर्शी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना जरूरी : डीसी

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना ²ढ़ता से सुनिश्चित हो।

By JagranEdited By: Published: Sat, 27 Apr 2019 09:51 AM (IST)Updated: Sat, 27 Apr 2019 09:51 AM (IST)
पारदर्शी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना जरूरी : डीसी
पारदर्शी चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता की पालना जरूरी : डीसी

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी शरणदीप कौर बराड़ ने कहा कि आदर्श आचार संहिता की अनुपालना दृढ़ता से सुनिश्चित हो। उन्होंने बताया कि मतदाताओं को रिश्वत देना, डराना,धमकाना, मतदाताओं को प्रतिरूपण, मतदान केन्द्र के 100 मीटर के भीतर मत याचना करना, मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय को खत्म होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभाएं करना और मतदाताओं को वाहन से मतदान केन्द्र तक ले जाना और वहां से वापिस लाना आदि आचार संहिता का उल्लंघन है।

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राजनीतिक दलों को किसी भी व्यक्ति को भूमि, भवन, अहाते, दीवार आदि पर पोस्टर या बैनर लगाने के लिए सम्बन्धित मालिक से उसकी अनुमति लिखित में लेनी होगी।

राजनैतिक दलों और अभ्यार्थियो को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके समर्थक अन्य दलों द्वारा आयोजित सभाओं, जलूसों आदि में बाधा उत्पन्न न करें और न ही उन्हें भंग करें।


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