चाकू मार मौत के घाट उतारने के दोषी को उम्रकैद, 36 हजार जुर्माना
चाकू मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में अतिरिक्त जिला सेशन जज अजय कुमार शारदा की अदालत ने मघ्घरपुरा के साहिल गोंदी को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर
चाकू मारकर मौत के घाट उतारने के मामले में अतिरिक्त जिला सेशन जज अजय कुमार शारदा की अदालत ने मघ्घरपुरा के साहिल गोंदी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 36 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना न देने की एवज में दोषी को सजा का प्रावधान है। अदालत ने 18 सितंबर को दोषी करार दे दिया था। मामले में आरोपित की बिजली का तार हटाने पर कहासुनी हुई थी।
शहजादपुर क्षेत्र के गांव मघ्घरपुरा निवासी नछतर कौर पत्नी सुरेश कुमार ने 16 अगस्त 2016 में पुलिस को शिकायत दी। इसमें बताया था कि उसका पति सुरेश कुमार सब्जी की फेरी करता था। उसके पास दो लड़के और दो लड़कियां हैं। 15 अगस्त रात गांव में सरकारी कोटे में गेहूं का ट्रक आया था, जो राशन का कोटा राजेश निवासी मघ्घरपुरा के पास है। उनके घर के बिजली के तार गली में लगे थी, जो राजेश गेहूं का ट्रक लेकर आया। उसके साथ साहिल निवासी मघरपुरा था। उन्होंने उससे कहा कि अपना बिजली का तार हटा लें। इसके बाद पीड़िता ने अपनी बिजली का तार हटा लिया। साहिल ने उन्हें गालियां दीं। जब वह छत पर चढ़कर बिजली का तार हटा रही थी उसे पत्थर भी मारा। जब ट्रक आगे चला गया तो उसने तार को दोबारा से जोड़ दिया। उसने साहिल को गालियां देने और पत्थर मारने से मना किया। राजेश और साहिल दोनों ने शराब पी हुई थी। राजेश और साहिल गालियां देकर चले गए। करीब साढ़े 10 बजे रात को वह और उसकी बेटी ईशा टेलीविजन देख रहे थे। उस वक्त पति घर पर नहीं था वह गोगा माड़ी गया था। राजेश उनके घर आया और समझाने लगा कि लड़ाई-झगड़ा नहीं करना चाहिए, पड़ोस की बात है। राजेश चला जाता है और उसके 10 मिनट बाद साहिल और उसकी पत्नी आए। साहिल की पत्नी उससे पूछने लगी कि आंटी क्या बात हुई, जिसे सारी बात बताने लगी तो साहिल गालियां देने लगा। जिसे घर से जाने के लिए कहा, उसी समय उसका पति सुरेश कुमार घर आ गया और साहिल को कहा कि रात को उनके घर क्यों आया है। इसी दौरान साहिल ने चाकू से वार कर दिए और लगातार मारता रहा। शोर सुनकर बलदेव और राजकुमार आसपास के लोग आ गए। बचाव के दौरान पीड़िता, उसकी बेटी और बलदेव को भी चाकू लगा। उसका पति बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। साहिल मौके से भाग गया। पति को सरकारी अस्पताल शहजादपुर पहुंचाया, जहां से डाक्टर ने जांचने के बाद मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने शिकायत पर केस दर्ज कर लिया था और मामला अदालत में विचाराधीन हो गया था। जहां अदालत ने धारा 302 में उर्म्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना, जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त सजा। धारा 452 में दो साल कैद, पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर दो माह की सजा। धारा 323 में एक साल की सजा, एक हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर एक माह की सजा। 25 आर्म्स एक्ट में दो साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माना और जुर्माना न देने पर दो माह की सजा सुनाई है।