अब नहीं हो सकेगा वन विभाग की भूमि पर कब्जा
वन विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए गंभीर हो गया है। जहां कहीं भी विभाग की जमीन खाली पड़ी है वहां अब कांटेदार तार को लगाएगा।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : वन विभाग अपनी खाली पड़ी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए गंभीर हो गया है। जहां कहीं भी विभाग की जमीन खाली पड़ी है वहां अब कांटेदार तार को लगाएगा। ऐसे में अब इस भूमि पर कब्जा नहीं हो सकेगा। हालांकि विभाग ने अपनी सारी भूमि को कब्जामुक्त करवा लिया गया है, मगर अब दोबारा से किसी ने भूमि पर कब्जा करने की कोशिश की तो जेल या फिर भारी जुर्माना भुगतना होगा। गौरतलब है नारायणगढ़ एरिया के गांव काठेमाजरा, हजयाड़सैला, बड़ी रसौर व साहापुर में कुल 164 एकड़ जमीन पर कुछ जमींदारों का कब्जा था, जिसे विभाग ने आठ साल बाद कोर्ट में लड़ाई लड़ने के बाद छुड़वाया था। इसके बाद से विभाग ने पूरी खाली भूमि पर कांटेदार तार लगवाने का फैसला लिया है।
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यहां-यहां दबी थी भूमि
वन विभाग के अनुसार गांव काठेमाजरा में 115 एकड़, हजयाड़ सैला में 40, बड़ी रसौर में 6 व साहापुर में तीन एकड़ मिलाकर कुल 164 एकड़ जमीं पर 26 जमींदारों ने 2012 से कब्जा किया हुआ था। इसके बाद विभाग ने हाईकोर्ट से केस जीत कर भूमि को कब्जामुक्त करवाया था। इसके बाद विभाग ने एरिया में और भी भूमि कब्जामुक्त करवाई है। इन घटनाओं से सबक लेने के बाद विभाग अब जहां-जहां भूमि खाली पड़ी है वहां कांटेदार तार को लगाएगा।
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पहले होगी नपाई, फिर लगाएंगे कांटेदार तार
जिले में जहां कहीं भी वन विभाग की भूमि खाली पड़ी है उसकी पहले नपाई की जाएगी उसके बाद बजट बनाकर कांटेदार तार को मंगवाकर लगाया जाएगा। बकायदा यह तार पत्थर के पिलर पर लगेगी। जिस पर निशान भी बनाया जाएगा ताकि व्यक्ति को विभाग की भूमि की सीमा का पता चल जाएगा। अगर इसके बाद भी जानबूझ कर व्यक्ति ने भूमि पर कब्जा हथियाने की कोशिश की तो कार्रवाई की जाएगी।
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वर्जन
विभाग की जहां-जहां भूमि खाली पड़ी है वहां कांटेदार तार को लगाया जाएगा, कुछ जगहों पर लगाई जा चुकी है। जहां जमीन दबी पड़ी थी उसे कब्जामुक्त करवा लिया गया है।
-मोहन लाल, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर