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चोरी के मामले में वकील भी कोर्ट में नहीं हुआ पेश, आरोपित को भगौड़ा घोषित किया

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़ : वर्ष 2015 में कपड़ों की दुकान में हुई चोरी के मामले में पकड़

By JagranEdited By: Published: Tue, 31 Jul 2018 05:47 PM (IST)Updated: Tue, 31 Jul 2018 05:47 PM (IST)
चोरी के मामले में वकील भी कोर्ट में नहीं 
हुआ पेश, आरोपित को भगौड़ा घोषित किया
चोरी के मामले में वकील भी कोर्ट में नहीं हुआ पेश, आरोपित को भगौड़ा घोषित किया

संवाद सहयोगी, नारायणगढ़ : वर्ष 2015 में कपड़ों की दुकान में हुई चोरी के मामले में पकड़े गए आरोपित युवक को कोर्ट ने भगौड़ा घोषित कर दिया है। आरोपित युवक ही नहीं उसका वकील भी पिछले सात महीने से कोर्ट में इस मामले में पेश ही नहीं हो रहा था। इसी कारण कोर्ट ने आरोपित युवक को भगौड़ा करार दे दिया और इस मामले में कोर्ट के आदेशानुसार मंगलवार को आरोपित दीपक के खिलाफ 174-ए के तहत केस दर्ज कर लिया गया।

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हुआ यूं कि 29 दिसंबर 2015 में नारायणगढ़ में हुसैनी रोड स्थित राधे कलेक्शन कपड़ों की दुकान में चोरी हुई थी। चोर दुकान का शटर तोड़कर महंगे कपड़े, एक एलसीडी समेत अन्य काफी सामान भी चोरी कर ले गए थे। 30 दिसंबर की सुबह जब दुकान मालिक बल¨जद्र ¨सह यहां पहुंचा तो घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद शिकायत के आधार पर नारायणगढ़ थाने में अज्ञात के खिलाफ चोरी का केस दर्ज किया गया था। मामले की जांच करते हुए पुलिस ने इस मामले में चार आरोपित दीपक उर्फ टीनू, शुभम, रा¨जद्र और जो¨गद्र को गिरफ्तार किया गया था। दीपक उर्फ टीनू को जमानत मिल गई थी लेकिन अन्य तीन आरोपित जेल में बंद है। ऐसे में दिसंबर 2017 से आरोपित टीनू कोर्ट में पेशी पर ही नहीं आया। इसके अलावा उसका वकील भी कोर्ट में पेश नहीं हुआ। ऐसे में मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान भी आरोपित के कोर्ट में पेश नहीं होने पर दीपक उर्फ टीनू को भगौड़ा करार देते हुए उसके खिलाफ केस दर्ज करवाया।


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