हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद ट्विनसिटी के हाईवे, मुख्य चौक होर्डिग्स से अटे
जागरण संवाददाता, अंबाला : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद ट्विनसिटी में
जागरण संवाददाता, अंबाला : पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद ट्विनसिटी में नेशनल हाईवे और मुख्य चौक पर होर्डिग्स से अट गए हैं। यहां न सिर्फ जिला प्रशासन गुजरता है बल्कि नगर निगम के अधिकारी भी आंखें बंद करके बैठे हैं। वाहन चालकों का सफर असुरक्षित हो रहा है और कई मुख्य चौक ब्लाइंड बन रहे हैं। इससे हादसे होने का खतरा कई गुणा बढ़ गया है। हाईकोर्ट के आदेशों के अवहेलना करने वाले एक होर्डिंग्स मालिक के खिलाफ आज तक निगम प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं की है।
नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरे प्रदेश से हाईकोर्ट में 34 याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका दर्ज की थी। हरियाणा से भूपेंद्र ¨सह बनाम तत्कालीन चीफ सेक्रेटरी राम निवास एंड अन्य के खिलाफ दायर याचिका में साल 2016 में अंबाला नगर निगम की तत्कालीन संयुक्त आयुक्त रही कमलप्रीत कौर समेत अन्य जिलों के निगम अधिकारियों शपथ पत्र दाखिल किया था नेशनल हाईवे, ¨लक रोड और मुख्य चौक पर लगे होर्डिंग्स हटा दिए गए हैं। संयुक्त आयुक्त से पहले साल 2012 में तत्कालीन डीसी केएम पांडूरंग ने नेशनल हाईवे के किनारे से होर्डिंग्स हटाने की कार्रवाई की थी। लेकिन हाईकोर्ट के आदेशों को नगर निगम के अधिकारी भूल गए हैं और अंबाला छावनी, शहर, नारायणगढ़, बराड़ा, साहा, मुलाना से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे पर बड़े बड़े होर्डिंग्स के साथ-साथ मुख्य रोड, चौक पर होर्डिंग्स लगे हैं जबकि हाईकोर्ट ने वाहन चालकों की सुरक्षा के इसे महत्वपूर्ण मानते हैं तुरंत प्रभाव से होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए थे।
जगाधरी रोड पर होर्डिंग्स की बाढ़
त्योहारी सीजन पर आम जनता को लुभाने के लिए शोरूम मालिक, रेस्टोरेंट मालिक ने अपने-अपने होर्डिंग्स, फ्लैक्स को जगाधरी नेशनल हाईवे पर लगवा दिया गया है। गीता गोपाल चौक, ब्रह्माकुमारी चौक, डीएवी रिवर साइड स्कूल के सामने चौक, कैपिटल चौक पर बड़े-बड़े होर्डिंग्स लगे हैं। इन होर्डिंग्स के चलते वाहन चालक को आगे रास्ता या चौक क्रॉस कर रहा दूसरा वाहन दिखाई नहीं देता। ऐसे में त्योहारी सीजन खत्म होते ही स्कूल, कॉलेज, सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में कामकाज रूटीन की तरह सोमवार से शुरू हो जाएगा। ऐसे में जल्दबाजी में वाहन मालिक के लिए यह होर्डिंग्स मुसीबत बन सकते हैं।
आज तक एक के खिलाफ कार्रवाई नहीं
हाईकोर्ट के आदेशों को करीब चार साल हो गए हैं लेकिन आज तक आदेशों की अवहेलना करने वाले होर्डिंग्स एजेंसी के मालिक या उसे लगवाने वाले शोरूम और रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में निगम अधिकारियों की कार्यप्रणाली संदेह के घेरे में है और होर्डिंग्स की एवज में सें¨टग का खेल खूब फल-फूल रहा है। हाईकोर्ट के आदेशों से पहले निगम प्रशासन विज्ञापन की एवज में फीस वसूलता था जिसे हाईकोर्ट के प्रतिबंध के बाद बंद कर दिया गया था।
शहर में यहां लगे हैं बोर्ड
शहर के अग्रसेन चौक से लेकर पोलिटेक्निक चौक तक सवा सौ होर्डिंग लगे हुए हैं। जंडली से लेकर आइटीआइ चौक, पुराना सिविल अस्पताल चौक, कालका चौक, बलदेव नगर फाटक रोड, शुकलकंड रोड, कपड़ा मार्केट रोड, मानव चौक समेत अन्य जगहों पर होर्डिंग्स लगे हैं। इसी प्रकार बराड़ा के मुख्य बाजारों, नारायणगढ़ नगर पालिका के क्षेत्र से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे पर यह होर्डिंग्स वाहन चालकों के लिए धुंध के समय में ओर ज्यादा मुसीबत बनेंगे। फोटो : 9
हाईकोर्ट के निर्देश संबंधित विभाग को किए गए हैं यदि पीडब्ल्यूडी की रोड है तो पीडब्ल्यूडी, नेशनल हाइवे है तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी और नगर निगम और पालिका अपने-अपने क्षेत्र में होर्डिंग्स हटाने के आदेश दिए गए है। यदि संबंधित विभाग कार्रवाई नहीं करते तो संबंधित एसडीएम इसके प्रति जवाबदेही हैं। इसीलिए वो इस मामले में कार्रवाई कर सकते हैं।
- शक्ति ¨सह, एडीसी अंबाला।
-----------
फोटो : 10
छावनी में निगम क्षेत्र में यदि होर्डिंग्स लगे हैं तो निगम के अधिकारियों को आदेश दिए जाएंगे कि वह हाईकोर्ट के आदेशों के अनुरूप जो भी होर्डिंग्स और फ्लैक्स लगे हैं उन्हें जल्द से जल्द हटाए और कार्रवाई भी करें।
- सुभाष सिहाग, एसडीएम, अंबाला छावनी।