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शिकायत के तीन दिनों में स्ट्रीट लाइट नहीं हुई ठीक तो एजेंसी पर लगेगा जुर्माना

नगर निगम क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत पर इसे तीन दिनों के अंदर अगर मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ठीक नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Thu, 25 Nov 2021 02:34 AM (IST)Updated: Thu, 25 Nov 2021 02:34 AM (IST)
शिकायत के तीन दिनों में स्ट्रीट लाइट नहीं हुई ठीक तो एजेंसी पर लगेगा जुर्माना
शिकायत के तीन दिनों में स्ट्रीट लाइट नहीं हुई ठीक तो एजेंसी पर लगेगा जुर्माना

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर: नगर निगम क्षेत्र में लगी स्ट्रीट लाइट खराब होने की शिकायत पर इसे तीन दिनों के अंदर अगर मेंटेनेंस करने वाली कंपनी ठीक नहीं करती है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। इससे रिहायशी क्षेत्रों में खराब लाइट कई दिनों तक ठीक न होने के कारण कारण रहने वाले अंधेरे से मुक्ति मिलने की उम्मीद जगी है। विभाग ने करीब 35 हजार रुपये जुर्माना भी वसूला है।

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बताते चलें कि नगर निगम क्षेत्र में करीब 23 हजार स्ट्रीट लाइट प्वाइंट्स हैं और इनमें से अकसर ज्यादातर लाइटों के खराब होने की शिकायत लोगों द्वारा बार-बार किये जाने के बाद भी जिम्मेदार कंपनी के कर्मी इन्हें ठीक करने की जरूरत नहीं समझ रहे थे। इधर, विभाग में स्ट्रीट लाइटों के खराब होने की लगातार आनलाइन और आफलाइन माध्यम से प्राप्त शिकायतों का अंबार लग रहा था। अब विभाग ने इसका सीधा समाधान निकालते हुए जिम्मेदार कंपनी के बिल में से पेनाल्टी काटकर भुगतान करना शुरू कर दिया है।

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रोजाना प्राप्त हो रहीं 70 शिकायतें

विभाग को प्रतिदिन आनलाइन माध्यम से लगभग 40 और आफलाइन माध्यम से करीब 30 शिकायतें प्राप्त हो रही हैं। रोजाना कुल प्राप्त 70 शिकायतों के निस्तारण के लिए विभाग द्वारा संबंधित कंपनी को दिशा निर्देश भी दिये जा रहे हैं। विभाग सभी प्राप्त शिकायतों को सीधे कंपनी को फारवर्ड करता है जहां से कर्मचारी शिकायत में दिखाए गए प्वाइंट पर जाकर समाधान कर शिकायतकर्ता की संस्तुति के बाद विभाग को वापस शिकायत के समाधान की रिपोर्ट भेजता है। विभाग इसे अपने यहां निस्तारित दिखा देता है। कंपनी को शिकायत प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर समाधान करना होता है, अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी इसे कंपनी के बिलिग सिस्टम से जोड़ देती है। फाइनल बिलिग के वक्त पेनल्टी की राशि कटकर भुगतान होता है। इसमें 4 प्रतिशत या 50 रुपये प्रति प्वाइंट के हिसाब से जुर्माना लगाने का प्रावधान है।


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