HCS प्रारंभिक परीक्षा को हाई कोर्ट में दी गई चुनौती, जल्द हो सकती है सुनवाई; जानें क्या है मामला
हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) की प्रारंभिक परीक्षा को पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा एचसीएस की भर्ती के लिए फरवरी में जारी में जारी विज्ञापन में विरोधाभासी निर्देशों को लेकर भी सवाल उठ खड़े किए गए हैं।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणा सिविल सर्विस (HCS) की कार्यकारी शाखा और संबद्ध सेवाओं के 100 पदों के लिए 21 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में 32 सवाल पिछली परीक्षा के आने का मामला पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गया है।
जींद निवासी अंकुर कुमार व अन्य ने सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट में पिछले साल की परीक्षा के लगभग एक तिहाई प्रश्न कापी करने का आरोप लगाते हुए यह परीक्षा रद करने की मांग की है।
यह याचिका अभी हाई कोर्ट की रजिस्ट्री में फाइल कर दी गई है और जल्द की सुनवाई के लिए सूचीबद्व हो सकती है। याचिका में हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) द्वारा एचसीएस की भर्ती के लिए फरवरी में जारी में जारी विज्ञापन में विरोधाभासी निर्देशों को लेकर भी सवाल उठ खड़े किए गए हैं।