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सेक्टरवासियों को हाई कोर्ट से राहत

फोटो - 29 -कोर्ट की डबल बेंच ने तीन माह में निपटाने के आदेश -सेक्टर-10 के लोगों को

By JagranEdited By: Published: Mon, 19 Mar 2018 03:01 AM (IST)Updated: Mon, 19 Mar 2018 03:01 AM (IST)
सेक्टरवासियों को हाई कोर्ट से राहत
सेक्टरवासियों को हाई कोर्ट से राहत

फोटो - 29

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-कोर्ट की डबल बेंच ने तीन माह में निपटाने के आदेश

-सेक्टर-10 के लोगों को होगा लाखों का फायदा

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की ओर से भेजी पांचवीं इन्हांसमेंट के विरोध में हाई कोर्ट गए सेक्टर-10 के बा¨शदों पहली की सुनवाई पर राहत मिल गई है। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की डबल बेंच ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को आदेश दिए हैं कि वह सेक्टर के लोगों के साथ इन्हांसमेंट का मुद्दा तीन माह में निपटाए। ऐसे में हुडा के बा¨शदों को इन्हांसमेंट मुद्दे पर राहत की उम्मीद बंधी है।

डबल बैंच के इस फैसले के बाद रविवार को सेक्टर वासियों ने बैठक की और निर्णय लिया कि अगर प्राधिकरण ने तीन माह में उन्हें राहत नहीं दी तो फिर वह न केवल अवमानना की अपील करेंगे, बल्कि सुप्रीम कोर्ट तक जाने से भी गुरेज नहीं करेंगे।

सेक्टर-10 निवासी हर¨मदर ¨सह, वेद प्रकाश कौशिक, गुलजार ¨सह, जसमेर ¨सह व बलदेव राज ने बताया कि हुडा ने 28 मार्च 2017 को सेक्टर वासियों को 925 रुपये प्रति वर्ग गज के हिसाब से पांचवीं इन्हांसमेंट का नोटिस भेजा था। इस नोटिस में एक माह में इन्हांसमेंट राशि जमा कराने अन्यथा 15 फीसद ब्याज वसूलने के लिए चेताया गया। अभी सेक्टरवासी इस आफत से ही पार नहीं पा सके थे कि 23 मई 2017 को 2568 रुपये प्रति वर्ग गज इन्हांसमेंट का नोटिस थमा दिया। जब हुडा के अफसरों से इस बारे पूछा कि आखिर करीब दो माह में इन्हांसमेंट करीब तीन गुना कैसे बन गई तो उनका जवाब था कि उनकी केलकुलेशन में गलती हो गई थी। जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तो सेक्टर वासियों को कोर्ट की राह पकड़नी पड़ी।

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हाई कोर्ट का लेना पड़ा सहारा

- सेक्टर वासियों के मुताबिक इन्हांसमेंट के मुद्दे पर 57 सेक्टरवासियों ने 20 दिसंबर को याचिका दायर की। जिसमें दलील दी गई कि हुडा ने उन पर चार वर्ष का ब्याज लगाकर भेजा है। जबकि ब्याज ऑर्बिटेटर (मध्यस्थ) द्वारा पूर्व में दिए फैसले के मुताबिक छह माह से ज्यादा का ब्याज नहीं लिया जा सकता। इसके बाद 6 मार्च को जब कोर्ट की पहली पेशी लगी तो हाई कोर्ट की डबल बेंच ने मामला तीन माह में निपटाने के आदेश दिए।

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