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बिना सीएलयू के कॉलोनी काटनी पड़ी महंगी, दो पर मुकदमा दर्ज

अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलदीप नगर के पास बिना सीएलयू (चेंज आफ लैंड यू•ा) के अवैध कालोनी काटनी महंगी पड़ी।

By JagranEdited By: Published: Sat, 06 Apr 2019 10:12 AM (IST)Updated: Sun, 07 Apr 2019 06:37 AM (IST)
बिना सीएलयू के कॉलोनी काटनी पड़ी महंगी, दो पर मुकदमा दर्ज
बिना सीएलयू के कॉलोनी काटनी पड़ी महंगी, दो पर मुकदमा दर्ज

जागरण संवाददाता, अंबाला : अंबाला-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुलदीप नगर के पास बिना सीएलयू (चेंज आफ लैंड यू•ा) के अवैध कालोनी काटनी महंगी पड़ी। जिला योजनाकार अधिकारी रोहित चौहान ने छावनी के पड़ाव थाना में राजा पार्क निवासी सतेंद्र गोयल और विद्या नगर निवासी नवीन कुमार के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। यह मामला पांच कनाल 10 मरले जमीन में अवैध कॉलोनी काटने पर हरियाणा डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन आफ अर्बन एरिया एक्ट 1975 की सेक्शन 10, 7 और 7ए की धारा के तहत दर्ज किया है। दैनिक जागरण ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था जिसके बाद डीसी ने अधिकारियों से जवाब तलब किया। हालांकि, चार दिन पहले नगर निगम की जेसीबी मशीन कार्रवाई करने गई थी लेकिन जमीन मालिक ने तर्क दिया था कि वह कालोनी नहीं काट रहे।

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इस तरह सुर्खियों में आया मामला

यहां पर कई एकड़ जमीन पर भरत के लिए मिट्टी गिराने का काम शुरू किया गया था। इसको लेकर आसपास के लोग भड़क गए थे। लोगों ने विरोध करते हुए मिट्टी गिरवाने का काम तो रुकवा दिया था और साथ में आरोप लगाया कि यहां पर कृषि जमीन पर रिहायशी व कामर्शियल गतिविधियां होने जा रही हैं। कुलदीप नगर के लोगों को डर सताने लगा है कि यदि यहां पर कालोनी काट दी जाती है, तो उनके मकान डूबने की आशंका है। मौजूदा समय बरसात का पानी जिस जमीन पर समा जाता है, वहां पर भरत डालकर उसका लेवल ऊंचा किया जा रहा है। यहां पर लेवल ऊंचा होने के बाद बरसाती पानी की निकासी खत्म हो जाएगी।

जमीन को दो लोगों ने पार्टनरशिप में खरीदा था जिनका मकसद यहां पर गोदाम या फिर आवास बनाना है। हालांकि कृषि जमीन पर आवास या फिर गोदाम बनाने के लिए डीटीपी विभाग द्वारा कोई अनुमति नहीं ली गई थी। उधर, जमीन मालिक का कहना था कि कुलदीप नगर के लोग सीवरेज का गंदा पानी उनकी जमीन पर गिरा रहे थे जिस कारण वे मिट्टी डलवा रहे हैं।

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डीटीपी ने दी शिकायत तो हरकत में आइ पुलिस

योजनाकार अधिकारी की मानें तो कुलदीप नगर शहरी आबादी में आता है और भूमि मालिक को टाउन कंट्री प्लानिग हरियाणा के निदेशक से कॉलोनी काटने के लिए कोई लाइसेंस नहीं लिया। बिना लाइसेंस से कॉलोनी काटने अवैध है। इतना ही नहीं जब योजनाकार विभाग ने दो अप्रैल को यह काम रुकवाने के लिए प्रापर्टी मालिकों को एक पत्र भी जारी किया। इसके बाद जब 4 अप्रैल को मौके का निरीक्षण किया था। पड़ाव पुलिस ने केस दर्ज कर जांच आरंभ कर दी है।


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