Haryana Property Tax: 31 जुलाई तक कर दें बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान, ब्याज में मिलेगी 30 प्रतिशत छूट
Haryana Property Tax हरियाणा सरकार ने प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर अहम घोषणा की है। सरकार ने 31 जुलाई को प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान करने वाले लोगों को ब्याज में 30 प्रतिशत तक की छूट देने का एलान किया है।
चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। हरियाणाा में 31 जुलाई तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने वाले लोगों को अब ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट मिलेगी। अभी तक एकमुश्त निपटान योजना के तहत 10 प्रतिशत छूट दी जा रही थी। प्रदेश सरकार की ओर से ब्याज छूट में 20 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। इससे शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी वर्गों को काफी राहत मिलेगी।
किसे मिलेगा योजना का लाभ?
जिन नागरिकों का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, वे प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराकर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि प्रदेश में प्रॉपर्टी टैक्स अब पूरी तरह स्ट्रीम लाइन हो चुका है। प्रॉपर्टी टैक्स की ब्याज राशि में 30 प्रतिशत छूट का लाभ अधिकतम लोगों को मिले, इसके लिए सरकार द्वारा व्यापक स्तर पर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है।
प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने का आह्वान
उन्होंने आमजन से आह्वान किया कि वे बकायेदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा कराने के लिए जागरूक एवं प्रेरित करें। सभी लोग प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाएंगे तो नगर निगमों व नगर परिषद को विकास कार्यों के लिए पैसा प्राप्त हो सकेगा। यह पैसा निगम व परिषद के खजाने में आता है तो शहर में और अधिक तेजी से विकास कार्य संपन्न कराए जा सकेंगे।