यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 07, 2023 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
हाईकोर्ट ने नूंह में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने पर लिया स्वत: संज्ञान, हरियाणा सरकार से मांगा जवाब
Haryana News नूंह में बुलडोजर की कार्रवाई पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है। हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से ...और पढ़ें

चंडीगढ़, जागरण संवाददाता: हाई कोर्ट ने नूंह में अतिक्रमण हटाने व निर्माण गिराने पर संज्ञान लेकर हरियाणा सरकार से जवाब तलब किया। हाई कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि इस मामले में कम्युनिटी विशेष को टारगेट किया जा रहा है, किसी भी निर्माण को गिराने से पहले क्या नोटिस जारी करने की प्रक्रिया का सरकार ने पालन किया है।
एडवोकेट जनरल के अनुसार, इसपर अभी लिखित निर्देश आना बाकी है। हरियाणा सरकार अगर नियमों के मुताबिक यह कार्रवाई कर रही है तो तोड़फोड़ जारी रह सकती है, लेकिन अगर इसे लेकर किसी भी नियम की अनदेखी हुई है तो कार्रवाई रोकनी होगी।
जिले में रोका गया तोड़फोड़ अभियान
हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालना करते हुए जिले में तोड़फोड़ अभियान रोका गया। उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को अवैध निर्माण रोकने के आदेश दिए हैं। आगे के विवरण की प्रतीक्षा की जा रही है।
