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खनन सामग्री वाले ट्रकों की ओवरलोडिंग पर हरियाणा सरकार सख्त, HC में देगी एक्शन प्लान की जानकारी

हाई कोर्ट की फटकार के बाद अब सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप मुख्य सचिव स्तर की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में ओवरलोडिंग से निपटने का खाका तैयार किया गया है।

By Jagran NewsEdited By: Rajat MouryaPublished: Mon, 29 May 2023 02:55 PM (IST)Updated: Mon, 29 May 2023 02:55 PM (IST)
खनन सामग्री वाले ट्रकों की ओवरलोडिंग पर हरियाणा सरकार सख्त, HC में देगी एक्शन प्लान की जानकारी
खनन सामग्री वाले ट्रकों की ओवरलोडिंग पर हरियाणा सरकार सख्त

चंडीगढ़, राज्य ब्यूरो। खनन सामग्री वाले ट्रकों की ओवरलोडिंग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि ओवरलोडिंग से निपटने के लिए योजना बनाने हुए मुख्य सचिव स्तर पर बैठक आयोजित की गई थी। अब इसके लिए खाका तैयार कर लिया गया है। सरकार ने कहा कि इस मामले में सरकार सख्त है और कोर्ट द्वारा जारी आदेश के अनुसार काम कर रही है।

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सरकार ने कोर्ट से आग्रह किया कि इस बाबत पूर्ण जानकारी देने के लिए उसे कुछ समय दिया जाए। कोर्ट ने सरकार की मांग को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई पर इस इस मामले में उठाए गए कदमों की जानकारी देने का आदेश दिया है। याचिका दाखिल करते हुए पानीपत निवासी जगमिंदर सिंह ने हाई कोर्ट को बताया था कि खनन सामग्री की ओवरलोडिंग के चलते सड़क पर खतरा बढ़ गया है।

जनहित याचिका पर सरकार से मांगा था जवाब

जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार से जवाब मांगा था। पानीपत के आरटीए ने जवाब दाखिल करते हुए बताया था कि 1 जनवरी 2017 से 30 नवंबर 2017 के बीच ओवर लोडिंग के 1109 चालान किए गए। इन चालानों के चलते वाहन चालकों से साढ़े तीन करोड़ रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किए गए।

'मोटल व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन किया जा रहा'

इसके साथ ही यह भी कहा गया कि अभी भी सख्ती से जांच जारी है और मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया कि ओवरलोड की स्थिति में न्यूनतम दो हजार रुपये का जुर्माना लगाया जा रहा है। वाहन की भार क्षमता से अतिरिक्त लोड होने की स्थिति में प्रति क्विंटल एक हजार रुपये जुर्माना भी लगाया जा रहा है।

इस मामले में हाई कोर्ट की फटकार के बाद अब सुनवाई के दौरान हरियाणा सरकार ने बताया कि कोर्ट के आदेश के अनुरूप मुख्य सचिव स्तर की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में ओवरलोडिंग से निपटने का खाका तैयार किया गया है। कोर्ट ने कहा कि हलफनामे में अभी तक यह नहीं बताया गया है कि ओवर लोडिंग करने वालों के खिलाफ बैठक के बाद क्या कार्रवाई की गई। अगली सुनवाई पर हरियाणा सरकार को इस बारे में जानकारी सौंपनी होगी।


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