हत्या और साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द करने वाले तीन आरोपित बरी
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : हत्या और साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में अदालत ने छावनी बीडी फ्लोर मिल के पीछे रहने वाले अश्विनी कुमार उर्फ मोनू, मारविन उर्फ मन्नु व उसकी बहन प्रतिभा को बरी कर दिया है। करंट से नितिन कुमार की मौत को लोहे की राड से मारकर हत्या की बात कही गई थी। मेडकिल एक्सपर्ट की राय लेने के बाद जब पता चला कि राड की चोट से ऐसे मौत नहीं हो सकती। सेशन जेल विक्रम अग्रवाल की कोर्ट ने घटनाक्रम को पुलिस की मनगढ़त कहानी मानते हुए आरोपितों को बरी करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि मेडिकल साइंस में यह प्रूव नहीं हो पाया कि चोट लगने से यह मौत हुई है। मंगलवार कोर्ट ने अपना फैसला सार्वजनिक किया गया। तमाम आरोपित जमानत पर थे।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : हत्या और साक्ष्यों को खुर्द-बुर्द करने के मामले में अदालत ने छावनी बीडी फ्लोर मिल के पीछे रहने वाले अश्विनी कुमार उर्फ मोनू, मारविन उर्फ मन्नु व उसकी बहन प्रतिभा को बरी कर दिया है। करंट से नितिन कुमार की मौत को लोहे की राड से मारकर हत्या की बात कही गई थी। मेडकिल एक्सपर्ट की राय लेने के बाद जब पता चला कि राड की चोट से ऐसे मौत नहीं हो सकती। सेशन जेल विक्रम अग्रवाल की कोर्ट ने घटनाक्रम को पुलिस की मनगढ़त कहानी मानते हुए आरोपितों को बरी करने के आदेश दिए। अदालत ने कहा कि मेडिकल साइंस में यह प्रूव नहीं हो पाया कि चोट लगने से यह मौत हुई है। मंगलवार कोर्ट ने अपना फैसला सार्वजनिक किया गया। तमाम आरोपित जमानत पर थे।
मृतक के रिश्तेदार राजकुमार की शिकायत पर यह केस दर्ज किया गया था। 31 मई 2016 को महेशनगर थाने में दर्ज केस के मुताबिक घटना के दिन मारविन ने नितिन को फोन कर अपने घर बुलाया था। सुबह पता चला कि करंट लगने से नितिन की मौत हो गई है। उसकी डेडबाडी रोटरी अस्पताल में है। राजकुमार ने आरोप लगाया था कि नितिन की मौत करंट लगने से नहीं हुई। बल्कि तीनों आरोपितों ने उसे मारकर साक्ष्यों को खुर्द बुर्द किया है। बचाव पक्ष के एडवोकेट मान ¨सह काकरान के अनुसार ट्रायल के दौरान मेडिकल एक्सपर्ट को बुलाया गया। उन्होंने बताया कि मेडिकल साइंस में चोट मौत की वजह नहीं हो सकती।