स्कूलों में शिक्षा विभाग ने बैन की ई सिगरेट
प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर शिक्षा विभाग हरियाणा ने सभी जिलों व खंड स्तर के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इसे लागू करने को कहा है।
संवाद सहयोगी, बराड़ा
प्रदेश के सरकारी व गैर सरकारी स्कूलों में ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने को लेकर शिक्षा विभाग हरियाणा ने सभी जिलों व खंड स्तर के शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिखकर इसे लागू करने को कहा है। शिक्षा विभाग हरियाणा की ओर से जारी पत्र में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना का भी उल्लेख किया गया है। इसमें ई सिगरेट के उत्पादन, वितरण, बिक्री, भंडारण, विज्ञापन व आयात-निर्यात पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाने की बात कही गई है। यह कार्यवाही ई सिगरेट के सेवन से स्वास्थ्य के प्रति होने वाली हानियों के मद्देनजर की गई है। बता दें कि स्कूल व कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे इस ओर जल्दी आकर्षित होते हैं। इसलिए ई सिगरेट को पूर्णत: प्रतिबंधित करने को कहा गया है। अगर कोई स्कूल इसका सही से पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ सिगरेट एंड अदर तंबाकू प्रोडक्ट एक्ट के तहत कार्यवाही की जायेगी। जिला शिक्षा अधिकारी उमा शर्मा ने कहा कि इस संदर्भ में विभाग की ओर से जारी पत्र मिल चुका है। इस पत्र को सभी स्कूल मुखियाओं को भेजकर सख्ती से पालना करने को कहा गया है।