लोकायुक्त के कार्यालय से दस्तावेज गायब, होगी जांच
लोकायुक्त कार्यालय से दस्तावेज गायब होने के मामले में जांच होगी। इसके चलते मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा ने लोकायुक्त कार्यालय को तीन माह में रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए हैं।
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : लोकायुक्त कार्यालय से दस्तावेज गायब होने के मामले में जांच होगी। इसके चलते मुख्य सूचना आयुक्त हरियाणा ने लोकायुक्त कार्यालय को तीन माह में रिपोर्ट देने के आदेश दे दिए हैं।
बता दें कि छावनी के रहने वाले प्रार्थी ने 2019 में एक कंपनी के चूर्ण में ड्रग होने की लोकायुक्त हरियाणा को शिकायत दी थी। जिसमें बाद रजिस्ट्रार लोकायुक्त कार्यालय ने आदेश दिए थे। उसके खिलाफ प्रार्थी ने 30 जुलाई 2019 को 95 पेज के दो सैट रजिस्टर्ड पोस्ट से लोकायुक्त कार्यालय को भेजे थे। 2 दिसंबर 2019 को 16 पेज के दो सेट खुद जाकर लोकायुक्त कार्यालय हरियाणा सिविल सचिवालय चंडीगढ़ को देकर रसीद प्राप्त की थी, लेकिन बाद में लोकायुक्त हरियाणा ने 9 जनवरी 2020 को जो निर्णय सुनाया उसमें उपरोक्त दोनों दस्तावेज के 111 पेज का कहीं भी जिक्र नहीं था। जिसमें प्रार्थी ने 23 जनवरी 2020 को लोकायुक्त कार्यालय हरियाणा से आरटीआइ लगाकर 6 बिदुओं पर जवाब मांगा। जिसमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। जिस पर प्रार्थी ने राज्य सूचना आयोग हरियाणा में सेकंड अपील फाइल की।