Chandigarh News: 20 लाख से ज्यादा आय होने पर ओबीसी का मांगा लाभ, HC ने लगाया 50 हजार जुर्माना

पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि बिना किसी उचित चयन प्रक्रिया के तहत नियुक्ति की पेशकश में अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं किया सकता। जस्टिस जयश्री ठाकुर ने 50 हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज की और राशि को नारी निकेतन में जमा करने का निर्देश दिये।