पटाखे के महज 24 अस्थाई लाइसेंस जारी होने से बिफरे आवेदक
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए सोमवार को ड
जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : हाईकोर्ट के आदेशों की अनुपालना करते हुए सोमवार को डीसी कार्यालय परिसर में दीपावली पर पटाखे बेचने के लिए 24 लोगों को अस्थाई लाइसेंस जारी कर दिए। लेकिन जैसे ही ड्रा फाइनल हुए आवेदकों ने विरोध कर दिया। आवेदकों का कहना था कि पटाखे के अस्थाई लाइसेंस कुल आवेदनों के 20 प्रतिशत जारी करने थे। कुल आवेदन 236 आए थे इस हिसाब से करीब 48 लोगों को अस्थाई लाइसेंस दिए जाने चाहिएं लेकिन प्रशासन ने कुल 24 ही लाइसेंस जारी किए। ऐसे में उनके साथ धोखा हुआ है। 500-500 रुपये की फीस भी उन्होंने भरी थी ऐसे में प्रशासन ने उनके साथ धोखा किया है।
दूसरी ओर जिला प्रशासन के अनुसार इस पूरी प्रक्रिया की विडियोग्राफी भी करवाई गई। हाईकोर्ट के निर्देशों के अनुसार वर्ष 2016 के लाइसेंस का केवल 20 प्रतिशत ही अस्थाई लाइसेंस जारी करने थे। इसके अनुसार केवल 24 आवेदकों को लाइसेंस जारी किए जाने थे। ड्रा निकालने से पहले नगराधीश सुशील कुमार ने सभी आवेदकों की मौजूदगी में आवेदन करने वाले पटाखा विक्रेताओं की सूची पढ़कर सुनाई और उसके बाद आवेदकों में से ही लोगों ने पर्चिंया निकलवाई। इस मौके पर नगराधीश सुशील कुमार, डीएसपी अजीत ¨सह, उपायुक्त कार्यालय की अधीक्षक सुरिन्द्र कौर सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।
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हमें बताया गया था कि कुल आवेदनों में से 20 फीसद को अस्थाई लाइसेंस देने थे। जब आवेदन 236 आए तो सिर्फ 24 का ही ड्रा क्यों निकाला गया?
कुलदीप कुमार।
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500-500 रुपये लेकर हमारे साथ धोखा किया गया है। 236 आवेदनों में से 20 फीसद 48 बनता है। आधे ही ड्रा निकाले यह तो सरेआम धोखा हुआ।
नीतिश।
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हम इतने सालों से पटाखे की स्टाल लगाते आ रहे हैं। यदि ड्रा निकालना ही था तो 20 प्रतिशत के हिसाब से निकालते।
पर¨मद्र कुमार।
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यदि 24 ही ड्रा निकाले जाने थे तो पहले ही यह बात बताई जानी चाहिए थे ताकि सभी यह न सोचते कि कुल 20 फीसद लोगों के ड्रा निकलेंगे।
नितेश।