बार एसोसिएशन के चुनाव की सरगर्मियां तेज, प्रधानी के लिए उमरीश व शर्मा ने भरा नामांकन
-------------- जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : जिला बार एसोसिएशन के 6 अप्रैल को होने वाले चु
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जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : जिला बार एसोसिएशन के 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में प्रधान के लिए वरिष्ठ एडवोकेट एमएम शर्मा और उमरीश गांधी आमने-सामने हैं। शनिवार को शर्मा और सोमवार को गांधी ने अपने-अपने नामांकन दाखिल किए। मंगलवार को नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। 22 मार्च को आवेदनों की छंटनी होगी।
बार एसोसिएशन में फिलहाल करीब 1350 सदस्य हैं, जिनमें से केवल 715 को वोट डालने का अधिकार है। इसके अलावा पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट बार एसोसिएशन को 102 नए सदस्यों की लिस्ट भेजी गई है। यदि उन्हें स्वीकृति मिलती है तो वोटरों की संख्या 817 हो जाएगी। एसएम शर्मा पहले प्रधान रह चुके हैं। उमरीश गांधी के मैदान में आने से मुकाबला काफी रोचक होगा। गांधी सीबीआइ के भी विशेष अधिवक्ताओं में शुमार हैं। नामांकन वापस लेने की अंतिम तारीख 26 से 28 मार्च रखी गई है। 30 मार्च को फाइनल उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होगी। उपप्रधान, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष व कार्यकारणी के सदस्य भी चुने जाएंगे। शनिवार को एसएम शर्मा ने भी समर्थकों के साथ पहला आवेदन भरा था। उमरीश गांधी के नामांकन के समय बड़ी संख्या में मौजूद वरिष्ठ वकीलों से उनकी दावेदारी सशक्त दिख रही है जबकि पुराने तजुर्बे के कारण शर्मा भी कमतर नहीं आंके जा रहे।
चुनावी प्रक्रिया में मतभेद के चलते 6 दिसंबर 2017 को होने वाले चुनावों पर स्टे लग गया था। तभी से पांच सदस्यीय कमेटी बार के कामकाज देख रही थी। विवाद में एसोसिएशन दो फाड़ हो गई थी।
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8 दिसंबर को लगी थी रोक
- 2017 की बार एसोसिएशन का कार्यकाल 4 दिसंबर को पूरा होने के बाद संविधान के मुताबिक कार्यकाल से पूर्व नई चुनावी प्रक्रिया शुरू करनी थी। 8 दिसंबर का चुनाव रखा गया। 22 नवंबर को चुनाव की नोटिफिकेशन जारी होने के बाद 26 से 30 नवंबर को नामांकन भरे गए। 1 दिसंबर को छंटनी के बाद 2 दिसंबर नामांकन लेने की तारीख में पंजाब एवं हरियाणा बार एसोसिएशन ने शहर की कार्यवाहक गवर्निग बॉडी को पत्र भेजकर चुनाव पर स्टेट लगा दिया था। इलेक्शन के लिए सही प्रक्रिया नहीं अपनाने को कारण बताया था। आदेशों में गुमनाम सदस्य के पत्र का हवाला दिया गया। हाउस की बैठक में पुरानी बाडी को सुचारू रखवाने के अलावा चुनाव की तिथि 4 अप्रैल की रखने की कोशिश की गई, जिसपर सहमति नहीं बनी थी। एसोसिएशन के करीब 159 सदस्यों ने मी¨टग की खिलाफत की। संविधान के नियम का हवाला दिया गया था जिसमें कोई भी प्रधान लगातार दो बार से अधिक नहीं रह सकता। हंगामे के बाद 6 दिसंबर को बैठक हुई थी जोकि काफी हंगामेदार हुई।
कार्यवाहक गर्व¨नग बाडी के इस्तीफा देने के बाद नई बाडी ने कार्यभार संभाला था।
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संविधान की प्रक्रिया से होंगे चुनाव - एडवोकेट बैकुंठ नाथ
- गर्व¨नग बाडी के सदस्य एडवोकेट बैकुंठ नाथ के अनुसार संविधान की प्रक्रियानुसार बार एसोसिएशन के चुनाव कराए जा रहे हैं। फिलहाल 702 वोटर हैं, यदि निर्धारित समय में पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट से परमिशन मिल जाती है तो 102 नए सदस्यों को भी वोटर लिस्ट में शामिल किया जाएगा।
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