नगर निगम हाउस टैक्स वसूली में पिछड़ा, 18 करोड़ बकाया
नगर निगम हाउस टैक्स वसूली में पिछड़ गया है। निगम को मार्च तक 22 करोड़ रुपये हाउस टैक्स का लक्ष्य पूरा करना है लेकिन अभी तक केवल चार करोड़ रुपये की वसूली हुई है। ऐसे में तीन महीने में 1
जागरण संवाददाता : अंबाला शहर : नगर निगम हाउस टैक्स वसूली में पिछड़ गया है। निगम को मार्च तक 22 करोड़ रुपये हाउस टैक्स का लक्ष्य पूरा करना है, लेकिन अभी तक केवल चार करोड़ रुपये की वसूली हुई है। ऐसे में तीन महीने में 18 करोड़ रुपये हाउस टैक्स वसूली संभव नहीं है। हालांकि निगम ने बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस भेजने का काम शुरू कर दिया है। इसके बाद संपत्ति को सील करने की कार्रवाई की जाएगी।
शहर में नगर निगम करीब 80 हजार भवनों से हाउस टैक्स वसूलता है। हाउस टैक्स वसूली से होने वाली आय से विकास कार्य में खर्च की जाती है, इसके लिए मुख्यालय से टैक्स वसूली का लक्ष्य मिलता है। इस साल निगम को करीब 22 करोड़ रुपये टैक्स वसूली का लक्ष्य मिला था, लेकिन निगम की लेटलतीफी से अभी तक केवल चार करोड़ रुपये की हाउस टैक्स वसूली हो सकी है, जबकि शासन के सख्त निर्देश है कि शत-प्रतिशत टैक्स वसूली की जाए, ताकि निगम की आय में वृद्धि हो। शासन के सख्त होने पर निगम को हाउस टैक्स की वसूली की याद आई है। अब निगम ने टैक्स के बड़े बकाएदारों की सूची बनाने काम शुरू कर दिया है। इसमें प्रथम चरण में दो से तीन दिन में सौ बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी होगा। इन पर निगम का करोड़ों रुपये का टैक्स का बकाया है, जो जमा करना है। इसमें सरकारी विभाग भी हैं, जो लंबे समय से निगम का टैक्स दबाए बैठे हैं। लोगों से दिसंबर तक टैक्स जमा करने की अपील की जा रही है, ताकि पुराने ब्याज माफ हो जाए। इसके बाद भी लोग हाउस टैक्स जमा करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इस संबंध में लिपिक बलवीर ने बताया कि दिसंबर तक हाउस टैक्स जमा करने में वित्तीय साल में 10 फीसदी की छूट मिलेगी। साथ ही हाउस टैक्स का पुराना ब्याज भी माफ हो जाएगा।
वसूली के लिए गाड़ी हायर की जाएगी
शहर में निगम की करीब सात सौ दुकानें हैं। इन दुकान मालिकों ने दो महीने से किराया जमा नहीं किया है। इससे करीब 80 लाख रुपये दुकानों का किराया बकाया चल रहा है। वहीं हाउस टैक्स का करोड़ रुपये का बकाया है। ऐसे में निगम एक गाड़ी हायर करने पर विचार कर रहा है, जो किराया की दुकानों से वसूली करेगी। साथ ही बकायेदारों से हाउस टैक्स वसूली के लिए जाएगी।
नए भवनों के लिए सर्वे कराया
नगर निगम ने नए भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में लगाने के लिए सर्वे काम शुरू करा दिया है। नए भवनों पर हाउस टैक्स लागू होने से निगम की आय बढ़ेगी। इसके लिए करीब 32 टीम सर्वे काम कर रही है। सर्वे में मिलने वाली संपत्ति पर रजिस्ट्री और बिजली बिल के हिसाब से टैक्स लागू होगा।
नगर निगम बड़े बकायेदारों को अंतिम नोटिस जारी होगा। इसके बाद भी हाउस टैक्स जमा नहीं होने पर संपत्ति नीलाम की जाएगी।
डॉ. सुशील कुमार, आयुक्त, नगर निगम।