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प्रापर्टी टैक्स का नौ लाख रुपये बकाया होने पर आम्रपाली होटल सील

नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स का करीब 8.82 लाख रुपये का बकाया होने पर सोमवार को आम्रपाली होटल को सील कर दिया है। मौके पर होटल मालिक ने प्रापर्टी टैक्स मामले को लेकर स्टे आर्डर होने की बात कही।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 07:40 AM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 07:40 AM (IST)
प्रापर्टी टैक्स का नौ लाख रुपये बकाया होने पर आम्रपाली होटल सील
प्रापर्टी टैक्स का नौ लाख रुपये बकाया होने पर आम्रपाली होटल सील

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : नगर निगम ने प्रापर्टी टैक्स का करीब 8.82 लाख रुपये का बकाया होने पर सोमवार को आम्रपाली होटल को सील कर दिया है। मौके पर होटल मालिक ने प्रापर्टी टैक्स मामले को लेकर स्टे आर्डर होने की बात कही। जब अधिकारियों ने आर्डर की कापी मांगी तो होटल मालिक इसे नहीं दिखा सके। यहां तक कि आनलाइन भी कोर्ट के स्टे आर्डर की कापी दिखाने की बात भी कही गई, लेकिन कोई आर्डर नहीं होने पर अधिकारियों ने होटल को खाली करने के बाद सील कर दिया।

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मालूम हो कि नगर निगम शहर में करीब 92 हजार संपत्तियों से प्रापर्टी टैक्स वसूली करता है। इसमें निगम ने प्रापर्टी टैक्स के करीब 200 बकाएदारों को नोटिस दे चुका था। इसके बावजूद भी संपत्ति मालिक टैक्स जमा नहीं कर रहे थे। नगर निगम ने एक सप्ताह से संपत्ति सीलिग की कार्रवाई शुरू कर रखी है। सोमवार की शाम 4 बजे निगम की टीम आम्रपाली होटल पर पहुंची। इस पर करीब 8.82 लाख रुपये का टैक्स बकाया था। हालांकि पिछले साल भी निगम की टीम होटल मालिक से प्रापर्टी टैक्स वसूली के लिए पहुंची थी। इस दौरान होटल मालिक पर करीब साढ़े चार लाख रुपये का बकाया था। मौके पर मालिक ने प्रापर्टी टैक्स जमा के लिए चेक दिया था। गंभीर बात है कि बाद में होटल मालिक ने चेक बाउंस करा दिया और सिविल कोर्ट में चला गया। इस पर नगर निगम ने होटल मालिक की संपत्ति को सील नहीं कर सका। हाल ही में नगर निगम ने अपने वकील से स्टे आर्डर का पता किया, तो कोई स्टे आर्डर नहीं मिला।

मौके पर कर अधीक्षक राजेन्द्र मेहता, सहायक कर अधीक्षक बलवीर सिंह और रेंट क्लर्क हरीश छाबड़ा ने होटल को सील कर दिया। इस संबंध में सहायक कर अधीक्षक बलवीर सिंह ने बताया कि आम्रपाली होटल मालिक स्टे आर्डर की कापी नहीं दिखा सका, तो निगम ने होटल को खाली करने के बाद सील कर दिया।


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