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हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर, दो चचेरे भाइयों की दर्दनाक मौत

Published: Sat, 17 Oct 2026 01:27 PM (IST)

अंबाला के खानपुर राजपूतान गांव में एक तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे दो नाबालिग चचेरे भाई जशन और शिवम की मौत हो गई।

हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर (प्रतीकात्मक फोटो)

हरियाणा के अंबाला में तेज रफ्तार पिकअप की टक्कर (प्रतीकात्मक फोटो)

HighLights

  1. अंबाला में पिकअप-बाइक टक्कर में दो नाबालिगों की मौत

  2. मृतक जशन (14) और शिवम (12) चचेरे भाई थे

  3. पिकअप चालक के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया

जागरण संवाददाता, अंबाला। नारायणगढ़ क्षेत्र के गांव खानपुर राजपूतान में शुक्रवार रात तेज रफ्तार महिंद्रा पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दो नाबालिग चचेरे भाइयों की मौत हो गई। टक्कर के बाद पिकअप आगे चल रही पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से भी जा भिड़ी। हादसे में पिकअप चालक भी घायल हो गया। पुलिस ने मृतकों में से एक के पिता की शिकायत पर पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

मृतकों की पहचान गांव लाहा निवासी जशन (14) और उसके चचेरे भाई शिवम (12) के रूप में हुई है। जशन दसवीं और शिवम सातवीं कक्षा में पढ़ता था। दोनों शुक्रवार रात करीब 10 बजे बाइक पर गांव खानपुर राजपूतान से अपने घर लौट रहे थे। बाइक जशन चला रहा था।

जशन के पिता राकेश कुमार ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह हादसे के समय घटनास्थल से कुछ दूरी पर मौजूद थे। उनके अनुसार, गांव लाहा की तरफ से खानपुर राजपूतान की ओर जा रही महिंद्रा पिकअप तेज रफ्तार में थी। गांव के शराब ठेके से कुछ पहले पिकअप ने उनके बेटे की बाइक को टक्कर मार दी। इसके बाद पिकअप आगे चल रही पराली से भरी ट्रैक्टर-ट्राली से भी टकरा गई।

हादसे में जशन और शिवम गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को एंबुलेंस से नागरिक अस्पताल नारायणगढ़ पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पिकअप चालक भी हादसे में घायल हुआ। उसकी पहचान यमुनानगर जिले के गांव रणजीतपुर निवासी हर्ष के रूप में हुई है।

पिकअप चालक के खिलाफ केस दर्ज

नारायणगढ़ थाना पुलिस को हादसे की सूचना डायल 112 के जरिए मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल की ई-साक्ष्य प्रक्रिया पूरी की। पुलिस ने राकेश कुमार के बयान के आधार पर पिकअप चालक हर्ष के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 281 और 106 के तहत मुकदमा नंबर 405 दर्ज किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।