Move to Jagran APP

शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप

जासं, अंबाला शहर : गांव ठरवा वासी करनैल ¨सह ने गांव के ही बाबी पर नाबालिग बेटी को शादी

By JagranEdited By: Published: Wed, 31 Oct 2018 01:33 PM (IST)Updated: Wed, 31 Oct 2018 01:33 PM (IST)
शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप
शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने का आरोप

जासं, अंबाला शहर : गांव ठरवा वासी करनैल ¨सह ने गांव के ही बाबी पर नाबालिग बेटी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने का आरोप लगाया है। 27 अक्टूबर को उनकी बेटी गायब हो गई थी। पता चला कि उनकी बेटी को बाबी के साथ देखा गया था। सदर थाना प्रभारी एसआइ मेहर ¨सह के मुताबिक तफ्तीश जारी है।

loksabha election banner

दहेज उत्पीड़न के दो केसों में 9 नामजद

अंबाला शहर : बीते चौबीस घंटे के दौरान जिले में दर्ज दहेज उत्पीड़न के दो केसों में ससुराल के 9 लोगों को नामजद किया गया है। एसपी को दी गई शिकायत के बाद वूमैल सेल ने जांच की। महिला व बलदेवनगर थाने में केस दर्ज किए गए।

पहले मामले में शहर के सेक्टर-8 की भावना ने न्यू दिल्ली वासी अपने पति सुरेंद्र ठाकुर, चंदकांता, देवर अजय ठाकुर पर दहेज उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं। केस के मुताबिक 28 अप्रैल 2008 को शादी के बाद से ही उसे तंग किया जा रहा था। दूसरे केस में पटेल नगर की आरती रानी ने उप्र के बरेली वासी अपने पति धर्मेंद्र, ससुर बालक राम, सास, देवर धिरेंद्र, ननद और परविदंर पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया। 15 मई 2014 में शादी हुई थी। 31 अगस्त 2018 तक उत्पीड़न किया।

युवती को भगाने का आरोपित पकड़ा

अंबाला शहर : शादी का झांसा देकर नाबालिग को भगा ले जाने के मामले में फरार चल रहे कुरुक्षेत्र वासी लख¨वदर ¨सह को गिरफ्तार कर लिया गया। सदर थाने में 17 अक्टूबर को दर्ज केस के में बरामद नाबालिग ने कोर्ट में बयान कराए। उसने परिवार के साथ जाने से इंकार कर दिया। उसे नारी निकेतन भेज दिया गया। आरोपित को मंगलवार कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के आदेश पर उसे 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भिजवा दिया गया। घटना के दिन नाबालिग संदिग्धावस्था में लापता हो गई थी। परिवार ने लख¨वदर पर शक जाहिर कर केस दर्ज कराया था। जांच अधिकारी एसआइ देवेंद्र कौर के मुताबिक आरोपित को जेल प्रशासन के हवाले कर दिया गया।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.