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5 साल में बेसहारा पशुओं ने ली 83 जान

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : ट्विन सिटी में बेसहारा पशुओं की वजह से पांच साल में 83 लोगों की जान जा चुकी है। यूटिलिटी में चल रहे बेसहारा पशुओं के मामले की सुनवाई के दौरान यह आंकड़े कोर्ट के समक्ष रखे गए। कोर्ट के सामने पेश किए गए आंकड़े से साफ है कि बेसहारा पशुओं से मौत का ग्राफ ट्विन सिटी में बढ़ता ही जा रहा है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 18 Dec 2018 01:57 AM (IST)Updated: Tue, 18 Dec 2018 01:57 AM (IST)
5 साल में बेसहारा पशुओं ने ली 83 जान
5 साल में बेसहारा पशुओं ने ली 83 जान

जागरण संवाददाता, अंबाला शहर : ट्विन सिटी में बेसहारा पशुओं की वजह से पांच साल में 83 लोगों की जान जा चुकी है। यूटिलिटी में चल रहे बेसहारा पशुओं के मामले की सुनवाई के दौरान यह आंकड़े कोर्ट के समक्ष रखे गए। कोर्ट के सामने पेश किए गए आंकड़े से साफ है कि बेसहारा पशुओं से मौत का ग्राफ ट्विन सिटी में बढ़ता ही जा रहा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 14 जनवरी 2019 को होगी।

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नगर निगम के सहायक सेनेटरी इंस्पेक्टर फूल कुमार ने फिर से कोर्ट को आश्वासन दिया कि जल्द ही पशुओं को पकड़ लिया जाएगा। करीब छह माह पहले जब यह याचिका डाली गई थी तब भी फूल कुमार ने कहा था कि एक महीनों में शहर बेसहारा पशुओं से मुक्त हो जाएगा।

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टेंडर में नहीं दिखा रहा कोई दिलचस्पी

फूल कुमार ने कोर्ट में कहा कि बेसहारा पशुओं को पकड़ने के लिए उन्होंने टेंडर जारी किया था लेकिन इसे लेने वाला कोई नहीं आया। इसीलिए अब नगर निगम पशुओं को पकड़ने के लिए अपनी टीम का गठन कर रहा है। यह टीम आवारा पशुओं को पकड़कर गोशाला में शिफ्ट करेगी। आरटीआइ से हुआ खुलासा

रोहित जैन द्वारा अदालत में पेश होकर बेसहारा पशुओं से हुई दुर्घटनाओं को रिकार्ड पेश किया गया। यह रिकार्ड राज्य जन सूचना अधिकारी एवं उप पुलिस अधीक्षक, अंबाला द्वारा प्राप्त सूचना पर आधारित है। बता दें कि बेसहारा पशुओं के आतंक के विरुद्ध अधिवक्ता रोहित जैन, न¨रदर ¨सह सांगवान, राजेश शर्मा, सुधीर सहगल, खुशी राम सैनी, विजय धीमान, दविन्द्र शर्मा, ह¨रदर मान, शुभम अग्रवाल आदि ने संयुक्त रुप से लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट के तहत डाली याचिका डाली है। इस रिकॉर्ड के अनुसार वर्ष 2014 में 09, वर्ष 2015 में 16, वर्ष 2016 में 20, वर्ष 2017 में 22 और सितंबर 2018 तक 16 की मौत हो चुकी है।


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