पंचायत ने 12 साल तक परिवार का हुक्का-पानी बंद रखा, अब बिरादरी से किया बेदखल
ग्वाल मंडी रामबाग रोड अंबाला कैंट में रह रहे एक परिवार का पंचायत ने करीब 12 साल से जहां हुक्का पानी बंद किए रखा वहीं अब इस परिवार को बिरादरी से भी बेदखल कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने अदालत में याचिका डाली है जबकि पुलिस महानिदेशक मानवाधिकार आयोग चंडीगढ़ व एसपी अंबाला को शिकायत भी भेजी है।
जागरण संवाददाता, अंबाला : ग्वाल मंडी रामबाग रोड अंबाला कैंट में रह रहे एक परिवार का पंचायत ने करीब 12 साल से जहां हुक्का पानी बंद किए रखा, वहीं अब इस परिवार को बिरादरी से भी बेदखल कर दिया गया है। पीड़ित परिवार ने अदालत में याचिका डाली है, जबकि पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग चंडीगढ़ व एसपी अंबाला को शिकायत भी भेजी है। मामला एक प्रापर्टी विवाद का है, जबकि अदालत ने इस पर स्टेटस-को लगा दिया है। इस मामले में आगामी सुनवाई 20 मई 2021 को होगी।
पीड़ित परिवार से लक्ष्मी देवी ने बताया कि वे ग्वाल मंडी रामबाग रोड अंबाला कैंट में रहते हैं। उनके दादा और पिता की मौत के बाद यह प्रापर्टी उनके पास आ गई। ग्वाल बिरादरी की पंचायत के सदस्यों की नजर उनकी प्रापर्टी पर है और इसी को लेकर बीते कई सालों से उन पर दबाव बना रहे हैं। उन्होंने बताया कि करीब 12 साल से इस पंचायत ने उनका बिरादरी में हुक्का पानी बंद कर दिया था। साथ ही कथित पंचायत ने निर्देश दिए थे कि इस परिवार से बिरादरी का कोई भी व्यक्ति संपर्क नहीं रखेगा। इनके किसी भी काम कोई साथ नहीं देगा। यह सिलसिला करीब बारह सालों तक चलत रहा है। इस दौरान कई बार पंचायत हुईं, जबकि उनको भरी पंचायत में बेइज्जत भी किया गया। इतना ही नहीं उनके परिवार के बच्चों (जो शादी लायक हैं) से बिरादरी का कोई भी परिवार रिश्ता भी नहीं करेगा। इतना नहीं परिवार के युवा जहां पर भी नौकरी करते हैं, वहां ये पंचायत के सदस्य धमकाकर उनको नौकरी से निकलवा देते हैं। इसी कारण से परिवार पर आर्थिक संकट भी आ गया है। उन्होंने बताया कि 10 फरवरी को उनके घर पर कुछ लोग आए और मकान पर कब्जा करने की कोशिश की। इस पर लोग इकठ्ठा हो गए तो यह सभी फरार हो गए। इसी को लेकर मामला जहां कोर्ट में डाला है, वहीं पुलिस महानिदेशक, मानवाधिकार आयोग पंचकूला व एसपी अंबाला को शिकायत भेजी है।
------------ बिरादरी से बेदखल करने सहित अन्य आरोपों के तहत अदालत में केस डाला था। इस मामले में अदालत ने स्टेटस-को के आदेश दिए हैं। दूसरे पक्ष को जवाब देने के निर्देश भी दिए गए हैं। इस मामले में आगामी सुनवाई 20 मई 2021 को होनी है।
- मुकेश कुमार, एडवोकेट