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हाईकोर्ट ने दिया दुष्कर्म पीड़िता के माता-पिता का नारको टेस्ट कराने का आदेश

दुष्कर्म मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता व दादी का नारको, लाई डिटेक्टर व ब्रेन मेपिंग टेस्ट कराने का आदेश दिया है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Sun, 29 Apr 2018 11:12 AM (IST)Updated: Sun, 29 Apr 2018 11:12 AM (IST)
हाईकोर्ट ने दिया दुष्कर्म पीड़िता के माता-पिता का नारको टेस्ट कराने का आदेश
हाईकोर्ट ने दिया दुष्कर्म पीड़िता के माता-पिता का नारको टेस्ट कराने का आदेश

जागरण संवाददाता, अहमदाबाद। महानगरपालिका के स्कूल की एक सात वर्षीय छात्रा के दुष्कर्म मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने पीड़िता के माता-पिता व दादी का नारको, लाई डिटेक्टर व ब्रेन मेपिंग टेस्ट कराने का आदेश दिया है। आरोपित शिक्षक के सभी टेस्ट नॉर्मल आने के बाद अदालत ने यह आदेश दिया ताकि शिकायत की सच्चाई पता लगाई जा सके।

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न्यायाधीश पारडीवाला ने आरोपित को जमानत देते हुए यह भी कहा कि इस तरह के आरोप से व्यक्ति और उसके परिवार को होने वाले नुकसान की भरपाई करना मुश्किल है। अहमदाबाद के शाहपुर इलाके की स्कूली छात्रा के माता-पिता ने सितंबर 2017 में उसके साथ दुष्कर्म की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस ने आरोपित शिक्षक को पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। आरोपित के नारको व ब्रेन मेपिंग टेस्ट कराए गए जिसमें उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म की बात कुबूल नहीं की, जबकि लाई डिटेक्टर टेस्ट का नतीजा नहीं निकल सका।

जांच से जुड़ी एक महिला कांस्टेबल का कहना है कि पीड़िता को उसके परिजन जो बताते हैं वह अपने बयान में वहीं सब दोहराती है। उम्र बहुत कम होने के कारण कानूनन उसका नारको, लाई डिटेक्टर व ब्रेन मेपिंग टेस्ट नहीं हो सकता। उधर, आरोपित शिक्षक का कहना है कि छात्रा के प्रवेश के दौरान उसके परिजनों से विवाद हो गया था जिसका बदला लेने के लिए यह शिकायत की गई।


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