नरोदा गाम मामले में पूर्व आइपीएस ने अर्जी खारिज करने की मांग की
नरोदा गाम मामले में एसआइटी अदालत को सौंपे गए अपने जवाब में शर्मा ने कहा है कि अर्जी तथ्य और कानून के लिहाज से भ्रामक है।
अहमदाबाद, प्रेट्र। पूर्व आइपीएस अधिकारी राहुल शर्मा ने एसआइटी अदालत से अपने खिलाफ दायर अर्जी खारिज करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि 2002 के नरोदा गाम नरसंहार मामले में उन्हें आरोपी बनाने के लिए दायर अर्जी भ्रामक है। यह सुनवाई में देरी करने का प्रयास है इसलिए यह खारिज किए जाने लायक है।
आरोपित के वकील चेतन शाह ने कहा कि कथित रूप से एक असली सीडी नष्ट किए जाने के लिए शर्मा को मामले में आरोपी बनाया जा सकता है। इस सीडी में 2002 के दंगों के दौरान मंत्रियों, नौकरशाहों और पुलिस अधिकारियों के कॉल का ब्योरा था। इस सीडी को मामले में इलेक्ट्रानिक सुबूत माना जाता था।
नरोदा गाम मामले में 28 मार्च को एसआइटी अदालत को सौंपे गए अपने जवाब में शर्मा ने कहा है कि अर्जी तथ्य और कानून के लिहाज से भ्रामक है। इसलिए यह ध्यान देने लायक नहीं और इसे खारिज किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि सीडी की मौजूदगी की जानकारी नहीं थी और उन्होंने गुजरात दंगों की जांच में नानावटी-शाह आयोग को 30 अक्टूबर 2004 को नहीं बताया था।