गुजरात के विधायक अल्पेश ठाकोर को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका खारिज
Alpesh Thakor. कांग्रेस ने हाई कोर्ट से अपने विधायक ठाकोर को सदन से अयोग्य करार दिए जाने पर जल्द निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की थी।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात हाई कोर्ट ने विधायक अल्पेश ठाकोर को अयोग्य करार दिए जाने के अनुरोध संबंधी कांग्रेस की याचिका मंगलवार को खारिज दी। कांग्रेस ने हाई कोर्ट से अपने विधायक ठाकोर को सदन से अयोग्य करार दिए जाने पर जल्द निर्णय लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश देने की मांग की थी।
जस्टिस एसआर ब्रह्मभट्ट और जस्टिस एपी ठाकर की खंडपीठ ने गुजरात विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष लंबित मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का निर्णय लिया। विधानसभा में विपक्षी पार्टी के मुख्य सचेतक अश्विन कोतवाल द्वारा दाखिल याचिका में हाई कोर्ट से ठाकोर के खिलाफ दाखिल अयोग्य ठहराए जाने संबंधी अर्जी पर जल्द निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया गया था।
ठाकोर ने अदालत से कहा था कि उन्हें एक विधायक के रूप में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने केवल पार्टी के पदों से इस्तीफा दिया है, न कि कांग्रेस की सदस्यता से।
व्हिप मिला तो वोट करेंगे अल्पेश ठाकोर
इस बीच, अल्पेश ठाकोर के मुताबिक, मुझे अभी तक व्हिप प्राप्त नहीं हुआ है, मैं जाऊंगा और अगर मुझे व्हिप प्राप्त होता है तो मैं वोट करूंगा।