गुजरातः अब सीबीआइ करेगी किशोरी का फोटो वायरल करने के मामले की जांच
CBI Investigation. गुजरात में अहमदाबाद की किशोरी के श्रीलंका के युवक से कनेक्शन मामले की जांच अब सीबीआइ करेगी।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में अहमदाबाद की किशोरी का श्रीलंका के युवक से कनेक्शन के मामले की तह तक पहुंचने के लिए हार्ईकोर्ट ने सीबीआइ को जांच सौंपने का आदेश दिया है।
जानकारी के मुताबिक, गुजरात के अहमदाबाद की कक्षा 10 में पढ़ाई कर रही किशोरी को 2017 में इंस्टाग्राम पर श्रीलंका की एक युवती से संपर्क में आई। श्रीलंका की यह युवती खुद को फिटनेस ट्रेनर व ब्यूटी एक्सपर्ट कहती थी। उसने अहमदाबाद की किशोरी को सुंदर व मॉडल जैसे शरीर का लालच दिया। बाद में इस बहाने उसने किशोरी का अर्धनग्न फोटो भी प्राप्त कर लिया। फोटो प्राप्त होने के बाद पता चला कि फिटनेश ट्रेनर के तौर पर पहचान देने वाली युवती नहीं परन्तु युवक था। बाद में वह फोटो को वायरल करने के बहाने किशोरी को ब्लैकमेल करने लगा।
श्रीलंका के इस युवक ने अहमदाबाद की किशोरी से कहा कि यदि वह अपना नग्न फोटो उसे नहीं भेजेगी तो वह उसका अर्धनग्न फोटो वायरल कर देगा। कुछ दिनों बाद हुआ भी वही, छह महीने तक किशोरी ने फोटो नहीं भेजा तो युवक ने उसका फोटो सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इस संबंध में जानकारी मिलने पर किशोरी के परिजनों की शिकायत पर साइबर क्राइम ने चार महीने के बाद शिकायत दर्ज की। उसके बाद भी आरोपित की कोई जानकारी नहीं मिलने पर परिजनों ने मामले को सीबीआइ को सौंपने के लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया।
इस मामले में संज्ञान लेने के बाद हाईकोर्ट ने गत मई में साइबर क्राइम के डीसीपी को जांच सौंपने का आदेश दिया। फिर भी जांच में इस मामले में किसी भी प्रकार के कोई निष्कर्श पर न पहुंचने के बाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश सोनियाबेन गोकाणी ने इस मामले को सीबीआइ को सौंपने का आदेश दिया। अब सीबीआइ जांच के बाद ही इस मामले में कोई खुलासा हो पाएगा।