अजमेर धमाके का आरोपित सुरेश नायर ट्रांजिट रिमांड पर
Ajmer blast accused Suresh Nair. कोर्ट ने अजमेर धमाके के आरोपित सुरेश नायर को ट्रांजिट रिमांड पर एनआइए को सौंपा गया है।
अहमदाबाद, जेएनएन। शहर की मिर्जापुर कोर्ट ने अजमेर धमाका मामले के आरोपित सुरेश नायर को दो दिन के ट्रांजिट रिमांड पर नेशनल इन्वेस्टीगेशन एजेंसी को सौंप दिया है। आरोपित को एटीएस ने रविवार को भरूच से पकड़ा था। वर्ष 2007 में उसने अहमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन दरगाह पर बम धमाका किया था, जिसमें तीन लोग मारे गए व 20 घायल हुए थे।
आतंकवाद निरोधक दस्ते ने सोमवार को बम धमाके के आरोपित को अहमदाबाद की मिर्जापुर कोर्ट में पेश किया। एनआइए ने उसे रिमांड पर सौंपने की मांग की, कोर्ट ने उसे दो दिन के ट्रांजिट रिमांड पर उसे सौंप दिया। सोमवार शाम को ही एनआइए उसे विमान से जयपुर लेकर रवाना हो गई। जांच एजेंसी एनआइए ने फरार सुरेश नायर दो लाख रुपये का ईनाम भी रखा था। एटीएस ने बताया कि खेड़ा जिले के ठासरा का रहने वाला आरोपित सुरेश नायर अजमेर दरगाह मे धमाका करने के लिए बम का सामान पहुंचाया था। धमाके के कुछ देर पहले तक वह घटनास्थल पर मौजूद था। धमाके के बाद उसने पकड़े जाने के भय से साधु का वेश धारण कर लिया और गुजरात के विविध धार्मिक स्थलों व मंदिरों में छिपता फिरता था।
एटीएस के अधिकारियों ने बताया कि गुप्त सूचना पर रविवार को भरुच के शुकलतीर्थ से उसे गिरफ्तार कर अहमदाबाद लाया गया। अजमेर दरगाह में 11 अक्टूबर, 2007 में बम धमाका हुआ था। जिसमें तीन लोगों मारे गए और 20 लोग घायल हो गए थे। एनआइए ने अप्रैल 2011 से 2013 के दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े कुल 12 लोगों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था।