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गुजरात में इस बार गरबा संचालकों पर सख्ती

Garba in Gujarat. गुजरात में इस बार सरकार गरबा संचालकों पर सख्ती बरस रही है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 01:06 PM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 01:06 PM (IST)
गुजरात में इस बार गरबा संचालकों पर सख्ती
गुजरात में इस बार गरबा संचालकों पर सख्ती

अहमदाबाद, जेएनएन। युवतियों की सुरक्षा, पार्किंग सुविधा, फायर सेफ्टी को लेकर सरकार ने गरबा संचालकों पर सख्ती बरती है। अहमदाबाद शहर के 28 गरबा आयोजकों ने पुलिस आयुक्त को गरबा आयोजित करने के लिए आवेदन किए हैं। किन्तु फायर सेफ्टी की अनुमति नहीं होने के कारण संचालक को मंजूरी नहीं दी गई है। इस बार नवरात्रि गरबा संचालकों को टिकट की दर का जीएसटी नंबर भी देना पड़ेगा। इस कारण गरबा संचालक नाराज हैं।

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गुजरात में नवरात्रि का गरबा की अपनी वैश्विक पहचान है। गराब अब केवल आठ दिन ही बाकी रह गया है। नवरात्रि के गरबा के लिए अभी तक 28 आयोजकों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय से अनुमति की मांग की है। इनमें तीन क्लब, पार्टी प्लाट और हॉल के संचालक शामिल है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस ने गरबा आयोजन के लिए नीतियां निर्धारित की हैं। गरबा आयोजकों को युवती की सुरक्षा, पार्किंग, सिक्योरिटी, फायर सेफ्टी सहित कई सुविधाएं मुहैया करवानी पड़ती हैं। इस बार इन 28 गरबा संचालकों ने फायर ब्रिगेड की एनओसी मुहैया नहीं करवाई है।

राज्य के गृह विभाग ने फायर सेफ्टी के लिए महानगरपालिका के फायर ब्रिगेड का प्रमाणपत्र, इलेक्ट्रिक फिटिंग के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त इलेक्ट्रिशयन का प्रमाणपत्र, जेनरेटर की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरा का विवरण संचालकों से मांगा है। संचालकों को गरबा में आने वाली महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था देनी होगी। उन्हें इमरजेंसी के समय डॉक्टर या एंबुलेंस की सुविधा भी देनी होगी।

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