गुजरातः किशोरी को देह व्यापार के लिए मजबूर करने वाली मां-बहन को कारावास Jamnagar News
Punishment. गुजरात के जामनगर में किशोरी को देह व्यापार के लिए मजबूर करने वाली मां और बहन सहित छह को कोर्ट ने सात साल की सजा सुनाई है।
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात के जामनगर में सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने एक बिजनेसमैन सहित छह अभियुक्तों को आजीवन कारावास तथा पीड़ित किशोरी की माता और बहन को भी अपराधी करार देते हुए सात-सात वर्ष के कारावास की सजा का फैसला दिया है। जामनगर की पॉक्सो कोर्ट ने अवलोकन किया है कि मामले की शिकार किशोरी को मां और बड़ी बहन ने उसे देह व्यापार के लिए मजबूर किया, इसलिए वे भी इस कांड के लिए जिम्मेदार है। इस मामले में जामनगर के बिजनेस मैन भावेश सायाणी भी शामिल है।
जामनगर शहर के लालवाड़ी क्षेत्र निवासी महिला अपनी नाबालिग पुत्री को डरा-धमका कर देह व्यापार करवाती थी। इस मामले में किशोरी की बड़ी बहन भी शामिल थी। यह मामला 2016 का है। जिसमें जामनगर के बिजनेस मैन भावेश सायाणी के अतिरिक्त रणजीत सिंह मान सिंह जाडेजा, बसीर हसन, अकबर गुलाम, विनोद हरिभाई और जयराम सहित आरोपितों के खिलाफ अपराध दर्ज किया गया था।
जामनगर के पॉस्को कोर्ट में मामले सुनवाई हुई। इस मुकदमें में सरकारी वकील की दलील अलग-अलग न्यायालयों के फैसले डॉक्टर का बयान एवं 10 गवाहों की गवाही और अन्य कागजात के आधार पर पॉक्सो न्यायालय ने पीड़ित किशोरी की मां और बहन को सात-सात वर्ष तथा छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा को फैसला दिया है।