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गुजरात में दुष्‍कर्म पीड़ित किशोरी को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की मंजूरी Surat News

Gujarat High Court. गुजरात हाई कोर्ट ने सूरत की दुष्‍कर्म पीड़ित किशोरी को गर्भपात की मंजूरी दे दी है।

By Sachin MishraEdited By: Published: Thu, 25 Jul 2019 01:59 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jul 2019 01:59 PM (IST)
गुजरात में दुष्‍कर्म पीड़ित किशोरी को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की मंजूरी Surat News
गुजरात में दुष्‍कर्म पीड़ित किशोरी को हाईकोर्ट ने दी गर्भपात की मंजूरी Surat News
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात के सूरत में दुष्‍कर्म पीड़ित किशोरी को हाईकोर्ट ने गर्भपात की मंजूरी दे दी है। किशोरी 24 सप्ताह की गर्भवती है, उसके जीजा ने ही उसके साथ दुष्‍कर्म किया था।

अधिवक्‍ता रफीक लोखंडवाला ने बताया कि सूरत की 14 वर्षीय किशोरी के साथ उसके जीजा ने जनवरी 2019 में दुष्‍कर्म किया था, जिससे वह गर्भवती हो गई। 20 सप्‍ताह से अधिक का गर्भ होने पर गर्भपात नहीं कराया जा सकता, इसी‍लिए पीड़िता ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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मेडिकल रिपोर्ट व चिकित्‍सकों की स्‍वीकृति के बाद ही न्‍यायाधीश एसएच वोरा ने गर्भपात की मंजूरी दी।  

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