अब गुजरात में हमला कर महिला के जेवरात लूटने वालों को 10 वर्ष का कारावास
Loot in Gujarat. गुजरात में महिलाओं पर हमला कर उनके मंगलसूत्र व अन्य जेवरात लूटने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी।
By Sachin MishraEdited By: Published: Wed, 01 May 2019 01:32 PM (IST)Updated: Wed, 01 May 2019 01:32 PM (IST)
अहमदाबाद, जेएनएन। गुजरात में महिलाओं पर हमलाकर उनके मंगलसूत्र व अन्य जेवरात लूटने वालों को अब सख्त सजा दी जाएगी। राज्य सरकार ने विधानसभा में इस आशय का अध्यादेश पारित किया, जिस पर राष्ट्रपति ने मंजूरी की मोहर लगा दी है। अब ऐसे लुटेरों को 10 वर्ष की सजा हो सकेगी।
इसके लिए भारतीय दंड संहिता में नया प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान के अनुसार, छीनाझपटी का प्रयास करने वालों को पांच वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष की सजा और 25 हजार रुपये जुर्माना का प्रावधान है।
अध्यादेश में प्रावधान है कि यदि लुटेरा छीनाझपटी करते समय घायल करे या भय का माहौल बनाए तो भी उसे कम से कम तीन वर्ष की सजा का प्रावधान है। लूट की घटना को अंजाम देने और घायल करने पर कम से कम सात और अधिकतम् 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। राज्य सरकार के विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी के बाद राष्ट्रपति ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी है।
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